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सतत योजना

सतत योजना

योजना का नाम कम्प्रेश्ड बायो गैस संयंत्र,  संपूर्ण भारत में एसएटीएटी (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन)” के तहत सीबीजी संयंत्र की न्यूनतम डिजाइन क्षमता 2.0 टन प्रतिदिन है।
उद्देश्य कम्प्रेश्ड बायो-गैस संयंत्र की स्थापना के लिए
लक्ष्य समूह एवं पात्रता उद्यमी अर्थात वैयक्तिक/एकल स्वामी, भागीदारी, कंपनियां और सहकारी समितियां, जिन्हें तेल एवं गैस विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा सतत योजना के तहत कम्प्रेश्ड बायो गैस की आपूर्ति के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्रदान किया गया है।
ऋण प्रक्रिया के लिए तेल विपणन कंपनियों से एलओआई प्राप्त करना एक पूर्व शर्त है।
सुविधा की प्रकृति मीयादी ऋण
कार्यशील पूंजी
गैर-निधि आधारित सीमा
एलसी
ऋण की मात्रा बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता रु.100 करोड़ तक को प्राथमिकता क्षेत्र-कृषि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।
ऋण की अवधि मीयादी ऋण: मीयादी ऋण 10-15 वर्षों में चुकाया जाना है।
ऋणस्थगन न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि।
मार्जिन मीयादी ऋण: 25%
कार्यशील पूंजी: 30% (न्यूनतम)
एलसी: 10%
बीजी: 10-25% (निष्पादन गारंटी)
ब्याज दर एवं रियायतें ब्याज दर, एमसीएलआर से लिंक होगा
न्यूनतम आरओआई: एमसीएलआर (8.95%) + स्प्रेड (1.75%) = 10.70%
अधिकतम आरओआई: एमसीएलआर (8.95%) + स्प्रेड (4.50%) = 13.45%
प्राथमिक प्रतिभूति स्टॉक/बही ऋण/मशीनरी का दृष्टिबंधक/फैक्ट्री भूमि व भवन का ईएम/बैंक वित्त से से सृजित आस्त्तियों का ऋण-भार सहित प्राथमिक प्रतिभूति मूल्य न्यूनतम सीमा का 133% होना चाहिए।
संपार्श्विक प्रतिभूति
प्रकार संपार्श्विक मूल्य
जहां भी वाणिज्यिक समझौता उपलब्ध हो शून्य
यदि वाणिज्यिक समझौता उपलब्ध नहीं है। संस्वीकृत सीमा का न्यूनतम 50% प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
ऐसे मामले, जहां पट्टाध़ृत भूमि की बंधक क्षमता और वाणिज्यिक समझौते के बिना संभव नहीं है । संस्वीकृत सीमा के लिए संपार्श्विक राशि की समतुल्य राशि प्राप्त की जानी है।
***नोट: जहां भी पर्याप्त संपार्श्विक उपलब्ध नहीं है, शाखा को रु.5.00 करोड़ तक सीजीटीएमएसई कवरेज को कवर करके हाइब्रिड मॉडल सुरक्षा प्राप्त करनी होगी। (एआईएफ के तहत अभिसरण सहित रु.2.00 करोड़ तक पात्र है)
केंद्रीय वित्तीय सहायता नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने प्रतिदिन 4.8 टन सीबीजी ( अर्थात प्रतिदिन 1200 क्यूबिक मीटर बायो गैस) उत्पादन करने वाले संयंत्र के लिए 4 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) अधिसूचित की है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 10.00 करोड़ रुपये है।

अपनी परियोजनाओं के लिए सरकारी सहायता के इचछुक डेवलपर्स बैंक/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्ताव (बायोऊर्जा पोर्टल: https/biourja.mnre.gov.in पर) प्रेषित    करेंगे ।

( अंतिम संशोधन Feb 18, 2026 at 01:02:14 PM )

ADYA
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