internal Banner Image

ब्रेडक्रम्ब

indian_bank_about_us_left_menu

indian_bank_one_time_settlement_for_npa_borrowers

एनपीए उधारकर्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान (ईओटीएस)

पात्र एनपीए उधारकर्ताओं (जिनकी सीआईएफ ऋण सीमा ₹10.00 लाख तक है) को ओटीएस के लिए पंजीकरण करने और उसका निपटान करने में सक्षम बनाने हेतु डिजिटल जर्नी।

ईओटीएस हेतु पात्रता

  • रु.10 लाख तक का बही शेष रखने वाले एनपीए उधारकर्ता, जिनके खाते संदिग्ध और हानि श्रेणी में वर्गीकृत हैं*
  • ग्राहकों के खातों को धोखाधड़ी खाता/ इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो।

(*बैंक की एकमुश्त निपटान संबंधी अन्य निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन)

(अंतिम अद्यतन तिथि :Apr 24, 2026 at 12:15:36 pm)