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ब्रेडक्रम्ब

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भारत के प्रधानमंत्री स्वनिधि

 

 

 विवरण दिशानिर्देश
उद्देश्य पीएम स्वनिधि योजना का ऋण घटक इस प्रकार बनाया गया है:

· स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी के रूप में मीयादी ऋण प्रदान करना, ताकि वे अपना व्यवसाय पुनः शुरू कर सकें, उसे बनाए रख सकें और उसका विस्तार कर सकें।

· त्वरित चुकौती को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करना।

· दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा को मजबूत करके और संरचित ऋण पहुंच और ऋण अनुशासन के माध्यम से औपचारिक ऋण प्रणालियों में उनके संक्रमण को सुगम बनाकर एसवी के बीच वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।

मार्जिन शून्य
क्रेडिट स्कोर योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने के लिए न्यूनतम सीआईसी स्कोर की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, यदि उधारकर्ता का कोई मौजूदा ऋण एनपीए (NPA) के रूप में वर्गीकृत है या यदि किसी ऋण संस्थान द्वारा किसी खाते को राइट ऑफ कर दिया गया है, तो आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
ऋण राशि पहला ट्रांच ऋण: 15,000 तक (न्यूनतम ऋण राशि 5,000/-)

दूसरा ट्रांच ऋण: 25,000 तक (न्यूनतम ऋण राशि 15,000)

तीसरा ट्रांच ऋण: 50,000 तक (न्यूनतम ऋण राशि 30,000 / -)

· स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण के रूप में तीन ट्रांच में दी जाएगी, जिसमें दूसरी और तीसरी ट्रांच का संवितरण पिछली ट्रांच के तहत लिए गए ऋण के सफल चुकौती पर निर्भर करेगा।

· जो सड़क विक्रेता ट्रेंच 2 के तहत लिए गए ऋण का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान कर चुके हैं, वे स्टैंडअलोन आधार पर क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं।

ब्याज दर रेपो (5.50%)+ प्राइम स्प्रेड (2.70%) + अन्य स्प्रेड (2.30%) = सभी ट्रेंचों के लिए वर्तमान में 10.50% (फ्लोटिंग)
ब्याज सब्सिडी · योजना के तहत ऋण का लाभ उठाने वाले विक्रेता 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। ब्याज सब्सिडी की राशि तिमाही आधार पर सीधे उधारकर्ताओं के खाते में जमा की जाएगी। ऋण देने वाली संस्थाओं को पैसा पोर्टल के माध्यम से तिमाही आधार पर दावा प्रस्तुत करनी होगा।

· ब्याज सब्सिडी केवल उन ऋण खातों के लिए उपलब्ध होगी जिन्हें संबंधित दावा तिथियों पर
स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है और केवल उस तिमाही के उन महीनों के लिए उपलब्ध होगी जिनके दौरान खाता स्टैंडर्ड बना रहा।

· 31.03.2030 तक वितरित सभी ऋण ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। हालांकि, ब्याज सब्सिडी लाभ के सभी दावे एलआई द्वारा 31.03.2033 से पहले किए जाने चाहिए।

चुकौती अवधि और अधिस्थगन पहला ट्रेंच ऋण: किसी भी अवकाश अवधि के बिना अधिकतम 12 ईएमआई में चुकाया जाना है

दूसरा ट्रेंच ऋण: किसी भी अवकाश अवधि के बिना अधिकतम 18 ईएमआई में चुकाया जाना है

तीसरा ट्रेंच ऋण: किसी भी अवकाश अवधि के बिना अधिकतम 36 ईएमआई में चुकाया जाना है

सभी किस्तों में बिना किसी दंड या लागत के ऋण का पूर्व भुगतान करने की अनुमति है।

अग्रिम शुल्क / प्रसंस्करण प्रभार शून्य
प्रतिभूति योजना के अंतर्गत संस्वीकृत सभी ऋणों को बेजमानती माना जाएगा।
गारंटीकर्ता शून्य
डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन स्ट्रीट वेंडर्स किसी भी आवक और जावक डिजिटल लेनदेन पर 1 प्रति लेनदेन की दर से प्रति माह 100 तक कैशबैक प्राप्त करने के पात्र हैं, जिसमें प्रत्येक किस्त में अधिकतम 1200 प्रति वर्ष का कैशबैक मिलेगा।

थोक डिजिटल खरीदारी– कम से कम ₹2000 की थोक डिजिटल खरीदारी करने पर प्रति तिमाही 100 तक का लाभ मिलेगा (प्रत्येक 5 लेनदेन पर ₹20)। यह सुविधा 4 तिमाहियों के लिए होगी, जिसमें अधिकतम 400 प्रति वर्ष का कैशबैक मिलेगा।

अन्‍य इस योजना के तहत ऋण आवेदनों को ‘उद्यमी मित्र’ पोर्टल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। ऋण की संस्वीकृति और संवितरण  के पश्चात, वित्तपोषण करने वाली शाखाओं द्वारा ऋण खाता संख्या, स्वीकृति की तिथि, वितरण की तिथि और ब्याज दर आदि का विवरण ‘उद्यमी मित्र’ पोर्टल पर अपडेट किया जाना होगा।

• इस योजना के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए कोई न्यूनतम आंतरिक स्कोरिंग लागू नहीं है।

• बिना किसी क्रेडिट इतिहास वाले आवेदकों को भी योजना के तहत है।

• भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किया गया कोई भी संशोधन/स्पष्टीकरण इस योजना का हिस्सा माना जाएगा।

• समय-समय पर जारी बैंक के अन्य सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

• इस संबंध में बैंक की नीति के अनुसार ड्यू डिलिजेंस किया जाना चाहिए।

• केवाईसी /एएमएल और अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

 

(अंतिम अद्यतन तिथि :Apr 20, 2026 at 03:48:48 pm)