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सरकारी जमा योजनाएँ

सरकारी जमा योजनाएँ

 

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र- VIII वां अंक (एनएससी)

खाता का प्रकार

  1. एकल खाता:
  • वयस्क अपने लिए खाता खोल सकता है
  • एक वयस्क, किसी नाबालिग (10 वर्ष से कम) या किसी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की तरफ से जिसका वह अभिभावक है
  • नाबालिग जिसकी उम्र 10 वर्ष हो गई है।
  1. संयुक्त ए प्रकार खाता:
  • खाता अधिकतम 3 व्यस्कों के नाम पर संयुक्त रूप से खोला जा सकता है और इसका भुगतान 3 धारकों को संयुक्त रूप से या उत्तरजीवी को किया जा सकेगा।
  1. संयुक्त बी प्रकार खाता:
  • खाता अधिकतम 3 व्यस्कों के नाम पर खोला जा सकता है और इसका भुगतान 3 खाता धारकों में से किसी एक या उनके उत्तरजीवी को किया जा सकेगा।

विशेषताएँ:

  • इस खाते की अवधि 5 वर्ष है
  • कई खाते खोले जा सकते हैं
  • न्यूनतम निवेश : रु.1,000/- और रु.100/- के गुणक में कोई भी रकम जमा की जा सकती है
  • राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है
  • खाता खोलने के उसी दिन खाते में धनराशि जमा कर देनी है।
  • अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या हिन्दू अविभाजित परिवार(एचयूएफ) द्वारा खाता नहीं खोले जा सकते है।
  • खाता खोलने के लिए ग्राहक को आधार नंबर और पैन या फॉर्म 97 (रु. 50,000/- तक) जमा करना ज़रूरी है।
  • खाता खोलने के लिए एक आवेदन (फॉर्म-1) प्राप्त करना होगा।
  • ब्याज दर: भारत सरकार हर तिमाही के लिए ब्याज दर की सूचना देती है।
  • खाता इंटरनेट बैंकिंग (यहां क्लिक करें) और इंडस्मार्ट के ज़रिए उपलब्ध है।

 

किसान विकास पत्र (केवीपी)

उत्पाद की विशेषताएँ:

खाता का प्रकार

  1. एकल खाता:
  • वयस्क अपने लिए खाता खोल सकता है
  • एक वयस्क, किसी नाबालिग (10 वर्ष से कम) या किसी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की तरफ से जिसका वह अभिभावक है।
  • नाबालिग जिसकी उम्र 10 वर्ष हो गई है।
  1. संयुक्त ए प्रकार खाता:
  • खाता अधिकतम 3 व्यस्कों के नाम पर संयुक्त रूप से खोला जा सकता है और इसका भुगतान 3 धारकों संयुक्त रूप से या उत्तरजीवी द्वारा किया जा सकेगा।
  1. संयुक्त बी प्रकार खाता:
  • खाता अधिकतम 3 व्यस्कों के नाम पर खोला जा सकता है और इसका भुगतान 3 खाता धारकों में से किसी एक या उनके उत्तरजीवी द्वारा किया जा सकेगा।

विशेषताएँ:

  • इस खाते की अवधि 115 माह ( 9 वर्ष 7 माह) है
  • कई खाते खोले जा सकते हैं
  • न्यूनतम निवेश : रु.1,000/- और रु.100/- के गुणक में कोई भी रकम जमा की जा सकती है
  • राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है
  • अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या हिन्दू अविभाजित परिवार(एचयूएफ) द्वारा खाता नहीं खोले जा सकते हैं।
  • खाता खोलने के लिए एक आवेदन (फॉर्म-1) प्राप्त करना होगा।
  • खाता इंटरनेट बैंकिंग (यहां क्लिक करें) और इंडस्मार्ट के ज़रिए उपलब्ध है।

 

लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)

  • एक वैयक्ति‍क या एक वैयक्ति‍क जो किसी नाबालिग की तरफ से अभिभावक है खाता खोल सकता है।
  • एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम: रु.500/- और उसके बाद रु.50/- के गुणक और अधिकतम रु.150000/-
  • अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या हिन्दू अविभाजित परिवार(एचयूएफ) द्वारा खाता नहीं खोले जा सकते है।
  • इस खाते की अवधि 15 वर्ष है
  • जमाकर्ता एक या एक से अधिक व्यक्ति को नामिति बना सकता है, लेकिन चार से ज़्यादा नहीं।
  • खाता इंटरनेट बैंकिंग (यहां क्लिक करें) और इंडस्मार्ट के ज़रिए उपलब्ध है।

 

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना(एससीएसएस)

पात्रता

  • 60 वर्ष
  • 55 वर्ष – 60 वर्ष से कम, जो स्वैच्छिक या विशेष स्वैच्छिक योजना के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं।
  • सशस्त्र सेवाओं के सेवानिवृत लोग (सिविलियन डिफेंस कर्मचारी को छोड़कर) 50 वर्ष की उम्र होने पर निवेश करने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य निर्दिष्ट शर्तें पूरी करते हों।
  • सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी जिसकी उम्र 50 वर्ष हो गई हो और जिसकी नौकरी के दौरान मौत हो गई हो
  • अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ़) इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हैं।
  • ब्याज दर: भारत सरकार हर तिमाही के लिए ब्याज दर सूचित करता है।
  • कर से संबंधी पहलू ब्याज कर योग्य है: फॉर्म 121 भरने का प्रावधान उपलब्ध है
  • न्यूनतम ₹1,000/- और उसके गुणक में और अधिकतम निवेश सीमा ₹30.00 लाख
  • ग्राहक एससीएसएस जमाराशि  पर ऋण के लिए पात्र नहीं है।

खाता इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए उपलब्ध है (यहां क्लिक करें)

इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना(एससीएसएस) खोलने का नेविगेशन निम्नलिखित है:

सरकारी योजना → एससीएसएस → एससीएसएस खाता खोलना

 

सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए)

मुख्य विशेषताएं :

  • खाता खोलने की तारीख से दस वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है।
  • उच्च ब्याज दर – 8.20% वार्षिक (वि.व 2024-25, ति-1)।
  • बालिका के जन्म प्रमाणपत्र और अभिभावक के केवाईसी (पहचान पात्र का प्रमाण और पता का प्रमाण ) के साथ आसानी से खाता खोले जा सकते हैं। अभिभावक का पैन और आधार अनिवार्य है।
  • एक बालिका के लिए सिर्फ़ एक खाता खोला जा सकता है, एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाएं।
  • एक एसएसवाई खाताधारक एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रु.250 और अधिकतम रु. 1,50,000 निवेश कर सकता है।
  • एसएसवाई निवेश पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि को खाते में क्रेडिट हो जाता है।
  • आय कर की धारा 80सी के तहत निवेश पर कर छूट का दावा किया जा सकता है।
  • खाता में 15 वर्ष की अवधि पूरा होने तक जमा किया जा सकता है और खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष बाद खाता परिपक्व हो जाएगा।
  • बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर या 10वीं पास करने के बाद, जो भी पहले हो, शिक्षा के लिए खाता में मौजूद राशि का अधिकतम 50% तक निकासी की अनुमति दी जा सकती है।
  • अनियमित एसएसवाई खाता को न्यूनतम निवेश (यानी –रु.250) प्लस रु.50 के भुगतान के साथ पुनःनियमित किया जा सकता है।
  • खाता को (रु.250+50)* अनियमित वर्षों की संख्या की राशि जमा करके नियमित किया जा सकता है।
  • प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाता में ब्याज क्रेडिट किया जाएगा।
  • चिकित्सा सहायता जैसे अत्यंत मानवीय कारणों के मामले में खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • ग्राहक अब नेट बैंकिंग के माध्यम से सुकन्या समृद्धि खाते खोल सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म (यहां क्लिक करें) के ज़रिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

सरकारी योजना ==> एसएसवाई==>एसएसवाई खाता खोलना

 

राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना (एनएसएमआईएस)

  • योजना की अवधि – 5 वर्ष
  • ब्याज दर – वर्तमान में 7.4% प्रति वर्ष (अप्रैल-जून 2026 तिमाही)
  • योजना की पात्रता – खाता निम्नलिखित द्वारा खोला जा सकता है:
  • एक एकल वयस्क;
  • संयुक्त नामों में अधिकतम तीन वयस्क;
  • नाबालिग जिसकी उम्र 10 वर्ष हो गई है;
  • नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की ओर से अभिभावक।

अधिकतम जमा सीमा के अध्यधीन एक व्यक्ति के नाम पर या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाते हो सकते हैं।

अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) इस योजना के तहत खाता खोलने के पात्र नहीं हैं।

  • ब्याज की गणना की आवृत्ति:

  • जमा की तिथि से एक महीना पूरा होने पर खाताधारक को ब्याज देय होगा।

  • यदि खाताधारक द्वारा प्रत्येक माह देय ब्याज पर दावा नहीं किया जाता है तो ऐसे ब्याज पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा।

  • कर संबंधी पहलू:

  • एनएसएमआईएस के तहत अर्जित मासिक ब्याज निवेशक के आयकर स्लैब के अनुसार पूरी तरह से कर योग्य है

  • एनएसएमआईएस में किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं है

  • निवेश ₹1,000 के गुणकों में (या उसके बाद ₹1,000 के गुणकों में कोई भी राशि) होना चाहिए।

  • समय पूर्व खाता बंद करने की सुविधा:

  • यदि खाता खोलने की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले बंद किया जाता है तो जमा राशि के दो प्रतिशत के समान राशि की कटौती की जाएगी और शेषराशि का भुगतान खाताधारक को कर दिया जाएगा;

  • यदि खाता खोलने की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद बंद किया जाता है, तो जमा राशि के एक प्रतिशत के समान राशि की कटौती की जाएगी और शेष राशि का भुगतान खाताधारक को कर दिया जाएगा।

  • खाता गिरवी रखना- किसी भी संस्थान या प्राधिकरण के पास प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखने या स्थानांतरित करने के लिए पात्र नहीं होगा।

  • नामांकन सुविधा - एक या एक से अधिक व्यक्तियों को, जिनकी संख्या चार से अधिक न हो, क्रमशः या एक साथ नामांकित करने की अनुमति है।

  • खाता बंद करना:

  • खाता खोलने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद, खाता खोलने के समय जमा की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान लेखा कार्यालय द्वारा खाताधारक को किया जाएगा।

  • यदि खाताधारक की मृत्यु खाते की परिपक्वता से पहले हो जाती है, तो खाता बंद किया जा सकता है और जमा राशि सामान्य नियमों के प्रावधानों के अनुसार धन वापसी किए जाने वाले महीने के ठीक पूर्ववर्ती महीने तक का ब्याज सहित धन वापसी की जाएगी।

 

राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना (एनएसटीडीएस) का शुभारंभ

यौजना

राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना (एनएसटीडीएस)

खातों के प्रकार

सावधि जमा खातों की चार श्रेणियां हैं, अर्थात्, एक-वर्षीय खाता, दो-वर्षीय खाता, तीन-वर्षीय खाता और पांच-वर्षीय खाता, जिनमें क्रमशः एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और पांच वर्ष की अवधि के लिए जमा किया जा सकता है।

ब्याज दर

* राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना (एनएसटीडीएस) दर (अप्रैल–जून 2026)

                                          वर्ग

ब्याज

एक-वर्ष

6.9

दो-वर्ष

7.0

तीन-वर्ष

7.1

पाँच-वर्ष

7.5

* भारत सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही में समीक्षा की जाती है

एक बार खाता खुल जाने के बाद

  • ब्याज दर एनएसटीडी की पूरी अवधि के दौरान नियत रहती है
  • भविष्य में होने वाला कोई भी संशोधन मौजूदा खातों को प्रभावित नहीं करता है

योजना की पात्रता

खाता निम्नलिखित द्वारा खोला जा सकता है:

  1. एक एकल वयस्क;
  2. संयुक्त नामों में अधिकतम तीन वयस्क;
  3. नाबालिग जिसकी उम्र 10 वर्ष हो गई है;
  4. नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की ओर से अभिभावक।

अधिकतम जमा सीमा के अध्यधीन एक व्यक्ति के नाम पर या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाते हो सकते हैं।

अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) इस योजना के तहत खाता खोलने के पात्र नहीं हैं।

ब्याज गणना की आवृत्ति

ब्याज की गणना तिमाही आधार पर चक्रवृद्घि करके की जाएगी और यह जमा अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में खाताधारक को देय होगा।

ब्याज की ऐसी राशि पर कोई अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा जो भुगतान के लिए देय हो चुकी है लेकिन खाताधारक द्वारा आहरित नहीं गई है।

कर से जुड़े पहलू

एनएसटीडीएस के तहत अर्जित ब्याज निवेशक के आयकर स्लैब के अनुसार पूरी तरह से कर योग्य है।

केवल 5-वर्षीय जमा ही आयकर अधिनियम की धारा 80सी (वार्षिक ₹1.5 लाख तक) के तहत कर कटौती के लिए पात्र है।

निवेश के गुणक में होना चाहिए

न्यूनतम जमा राशि: ₹1,000 (या उसके बाद ₹100 के गुणकों में कोई भी राशि)।

अधिकतम निवेश सीमा

कोई सीमा नहीं।

खाता का विस्तार

जहाँ किसी खाते में जमा राशि चुकौती हेतु देय हो गई है, वहाँ खाताधारक अपने विकल्प पर, लेखा कार्यालय में फॉर्म-3 में आवेदन करके, खाते को उसी अवधि हेतु विस्तारित कर सकता है जिसके लिए खाता मूल रूप से खोला गया था।

विस्तार के विकल्प का प्रयोग नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट के अनुसार किया जाएगा:

वर्ग

चुकौती की तिथि से वह अवधि जिसके भीतर विस्तार के विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।

एक-वर्ष

छः महीने

दो-वर्ष

बारह महीने

तीन-वर्ष

अठारह महीने

पाँच-वर्ष

अठारह महीने

खाताधारक को मूल चुकौती की तिथि के बाद केवल दो बार ही खाते को विस्तार करने की अनुमति होगी।

खाताधारक खाता खोलने के समय भी विस्तार का विकल्प चुन सकता है। तथापि, खाताधारक चुकौती की तिथि से पहले किसी भी समय विस्तार के इस विकल्प को वापस ले सकता है।

समय से पहले बंद करने की सुविधा

खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति खाताधारक द्वारा फॉर्म-8 में आवेदन किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जाएगी:

(ए) जमा की तिथि से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व कोई भी जमाराशि आहरित नहीं की जाएगी;

(बी)जहाँ एक-वर्षीय, दो-वर्षीय या तीन-वर्षीय खाते में जमा की गई राशि को छह महीने के पश्चात, लेकिन जमा की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले समय-पूर्व आहरित किया जाता है, वहाँ खाताधारक को पूर्ण महीनों के लिए डाकघर बचत खाते पर लागू दर से ब्याज देय होगा;

(सी)जहाँ दो-वर्षीय या तीन-वर्षीय खाते में जमा की गई राशि को जमा की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात समय-पूर्व आहरित किया जाता है, वहाँ ऐसी जमाराशि पर खाताधारक को ब्याज, जमा की तिथि से शुरू होकर आहरण की तिथि तक पूर्ण वर्षों और महीनों के लिए देय होगा, और ऐसे ब्याज की गणना उस दर से दो प्रतिशत कम करके की जाएगी, जो यथास्थिति, एक-वर्षीय या दो-वर्षीय जमा के लिए निर्दिष्ट की गई हो।

(डी)5-वर्षीय टीडी खाते को जमा की तिथि से चार वर्ष पूरे होने तक समय-पूर्व बंद नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि खाता 4 वर्ष पूरे होने के बाद बंद किया जाता है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज देय होगा। कृपया राष्ट्रीय बचत मीयादी जमा (चतुर्थ संशोधन) योजना, 2023 के एसबी आदेश संख्या 22/2023 के पैराग्राफ 2(बी)(ii) का संदर्भ ग्रहण करें।

(ई)जमाराशि पर पहले से भुगतान किए जा चुके किसी भी ब्याज की वसूली, जमाराशि के चुकौती की राशि और देय ब्याज में से की जाएगी।

खाते को गिरवी रखना

  1. गिरवीदार का स्वीकृति पत्र सहित जमाकर्ता द्वारा फॉर्म-7 में किए गए आवेदन पर एक एनएसटीडीएस खाते को गिरवी रखा जा सकता है या प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है
  2. स्थानांतरण/गिरवी निम्नलिखित को किया जा सकता है:
  1. भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपनी आधिकारिक क्षमता में
  2. भारतीय रिजर्व बैंक या कोई अनुसूचित बैंक या कोई सहकारी समिति, जिसमें एक सहकारी बैंक भी शामिल है
  3. कोई सार्वजनिक या निजी निगम या कोई सरकारी कंपनी
  4. कोई स्थानीय प्राधिकरण
  5. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक आवास वित्त कंपनी

खाताधारक की मृत्यु पर भुगतान

  • एकल खाताधारक या संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर, खाते में जमाराशि का भुगतान दावा फॉर्म जमा करने पर नामांकित व्यक्ति या विधिक वारिस को किया जाएगा;
  • जहाँ जीवित नामांकित व्यक्तियों या विधिक वारिसों की संख्या तीन से अधिक नहीं है, वहाँ वे अपने विकल्प पर, खाते को चालू रख सकते हैं और इस योजना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित जमा राशि प्राप्त कर सकते हैं, मानो उन्होंने स्वयं ही खाता खोला हो, बशर्ते वे इस योजना के तहत जमा करने के लिए अन्यथा पात्र हों;
  • संयुक्त खाते में एक या दो खाताधारकों की मृत्यु होने पर, जीवित बचे हुए खाताधारक (धारकों) को, यदि कोई हो, खाते का स्वामी माना जाएगा और वे खाते को चालू रख सकते हैं या खाते को बंद कर सकते हैं।

नॉमंकन की सुविधा

नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। क्रमिक रूप से या एक साथ चार से अनधिक  व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति है। फॉर्म-10 में नया नामांकन जमा करके नामांकन को रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है।

खाते का स्थानांतरण

सीबीएस परिवेश में एक खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में और अन्य बैंक या डाकघर में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

(अंतिम अद्यतन तिथि :Oct 12, 2026 at 10:39:14 am)