IND- KRISHI INFRA FUND (AGRICULTURE INFRA FUND)
इंड-कृषि इन्फ्रा फंड (कृषि इन्फ्रा फंड)
लक्ष्य समूह:
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), विपणन सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना।
उद्देश्य:
(अ) पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन परियोजनाएं:
- ई-विपणन प्लेटफ़ॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं,
- गोदाम,
- भूमिगत कक्ष,
- पैक हॉउस,
- निरीक्षण इकाइयाँ,
- छटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ,
- शीत श्रंखला,
- यातायात सुविधाएँ,
- प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र,
- राइपेनिंग कक्ष
(ब) सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाएं:
- जैविक आदानों का उत्पादन,
- जैव उत्तेजक उत्पादन इकाईयां,
- स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा,
- कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट, नर्सरी, टिश्यू कल्चर, सेरीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट, हनी प्रोसेसिंग, पी एम् कुसुम बी और सी घटक ।
- निर्यात कलस्टर सहित फसलों के कलस्टर के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने के लिए पहचान की गई परियोजनाएं।
- पीपीपी के तहत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों अथवा उनके एजेंसियों द्वारा प्रचारित परियोजनाएं।
सुविधा की प्रकृति:
- सावधि ऋण।
ऋण राशि:
- प्रोजेक्ट की कीमत पर आधारित।
मार्जिन:
- 25% (न्यूनतम) ।
- (इस वितपोषण सुविधा के तहत परियोजना के लिए केंद्र/ राज्य सरकार की किसी भी वर्तमान या भविष्य की योजना के तहत उपलब्ध कोई भी अनुदान या सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है। पूंजी सब्सिडी की दशा में ऐसी राशि प्रोमोटर के योगदान के रूप में माना जाएगा। हलांकि, परियोजना की लागत के 10% न्यूनतम प्रोमोटर के अंशदान के रूप में अनिवार्य है।)
पुनर्भुगतान अवधि व शर्तें:
- अधिकतम 7 वर्ष (जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की मोराटोरियाम अवधि सम्मिलित है) ।
प्रसंस्करण एवं अन्य शुल्क:
- रु.25000/- तक : शून्य ।
- रु.25000/- से अधिक : स्वीकृत लिमिट का 0.50% + लागू जीएसटी ।
- (अन्य सभी प्रभार : समय-समय पर कृषि ऋण से संबधित सेवा प्रभार पर जारी सरक्यूलर के अनुसार) ।
ब्याज दर:
- कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in के होम पेज पर ब्याज दर से संबंधित लिंक देखें ।
क्रेडिट गारंटी:
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के तहत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज रु. 2 करोड़ तक की ऋण उपलब्ध होगीI इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगाI एफ़पीओ के मामले में डीएसीएफ़डब्ल्यू की एफ़पीओ प्रचार योजना के तहत सृजित सुविधा से क्रेडिट गारंटी ली जा सकती है ।
प्रतिभूति:
- बैंक प्रदत्त वित्तपोषण से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक।
- भूमि और भवन की गिरवी।
- एफडी, एनएससी, एलआईसी पॉलिसी के रूप में सम्पार्श्विक जमानत।
- अचल संपत्तियों का साम्यिक बंधक।
- गारंटी: भागीदारों/ निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी।
- क्रेडिट गारंटी कवर अनिवार्य है ।
सब्सिडी/ ब्याज अनुदान:
- इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 3% प्रति वर्ष का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम लिमिट रू. 2 करोड़ होगी। यह अनुदान अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगीI रु. 2 करोड़ से अधिक के ऋण की दशा में ब्याज अनुदान रु. 2 करोड़ तक सीमित होगी ।
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