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एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (एमसीजीएस-एमएसएमई)

 

पात्र उधारकर्ता: Ø  मान्य उद्यम पंजीकरण संख्या वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)।

 

Ø  यह किसी भी ऋणदाता के पास एनपीए नहीं होना चाहिए।

Ø  उपकरण/मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75% होना चाहिए।

योजना का प्रयोजन: पात्र एमएसएमई को उनकी परियोजनाओं हेतु उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए रु. 100 करोड़ तक की मीयादी ऋण सहायता के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना।
योजना की अवधि: यह योजना, एमसीजीएस-एमएसएमई के अंतर्गत योजना के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी होने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के दौरान (अर्थात 27/01/2025) संस्वीकृत सभी ऋणों पर अथवा 7 लाख करोड़ रुपये की संचयी गारंटी निर्गमित होने तक, जो भी पहले हो, पर लागू होगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं: Ø  उधारकर्ता, मान्य उद्यम पंजीकरण संख्या वाला एमएसएमई होना चाहिए।

 

Ø  मीयादी ऋण राशि रु.100 करोड़ तक गारंटीकृत है, परियोजना लागत अधिक भी हो सकती है।

Ø  यदि ऋण राशि रु.100 करोड़ से अधिक होता है, तो दो अलग-अलग चुकौती अनुसूची तैयार किए जाने चाहिए (एक रु. 100 करोड़ के ऋण के लिए और दूसरा ऋण की शेषराशि के लिए), चुकौती अनुसूची आनुपातिक आधार पर होगा और प्राप्तियां/चुकौती आनुपातिक रूप से वितरित किए जाने चाहिए।

Ø  उपकरण/मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75% होना चाहिए।

Ø  गारंटी कवर – डिफ़ॉल्ट राशि का 60%

Ø  रु. 50.00 करोड़ तक के ऋण हेतु: योजना के तहत मूलधन किस्तों के लिए 2 वर्ष तक की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 8 वर्ष तक की चुकौती अवधि की अनुमति है।

Ø  रु. 50.00 करोड़ से अधिक के ऋणों के लिए: प्रचलित ऋण नीति मानदंडों का अनुपालन करते हुए में संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा मूलधन किस्तों के लिए उच्च चुकौती और अधिस्थगन अवधि पर विचार किया जा सकता है।

Ø  आवेदन करते समय उधारकर्ता द्वारा गारंटी कवर के लिए ऋण राशि का 5% अग्रिम अंशदान के रूप में एनसीजीटीसी के पास जमा किया जाना है।

वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ): Ø  योजना के तहत पहले वर्ष के लिए गारंटी शुल्क शून्य होगा क्योंकि अग्रिम अंशदान 5% राशि एनसीजीटीसी के पास जमा कराया जाएगा।

 

Ø  आगामी 3 वर्षों के लिए एजीएफ, विगत वर्ष यथास्थिति 31 मार्च तक के बकाया ऋण का प्रति वर्ष 1.5% होगा। तत्पश्चात, गारंटी शुल्क, विगत वर्ष यथास्थिति 31 मार्च तक बकाया ऋण का प्रति वर्ष 1% होगा।

Ø  दूसरे वर्ष से गारंटी शुल्क, उस वर्ष की शेष अवधि के दौरान बीच के महीनों में किए गए संवितरणों पर देय होगा।”

Ø  यथास्थिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर गारंटी शुल्क बकाया राशि हेतु वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर और किसी भी बाद के संवितरण के लिए संवितरण की तिथि के 30 दिनों के भीतर देय होगा।

Ø  प्रथम वर्ष के दौरान गारंटी कवरेज के लिए 5% अग्रिम योगदान की गणना हेतु, गणना के लिए गिरवी रखी गई संपार्श्विक प्रतिभूति मूल्य को घटाकर, संस्वीकृत ऋण राशि पर विचार किया जाएगा।

Ø  परवर्ती वर्षों के संबंध में, प्रस्तावित संपार्श्विक प्रतिभूति के निवल मूल्य के समायोजन के पश्चात बकाया राशि से संबंधित गारंटी शुल्क पर विचार किया जाएगा।

Ø  एक वर्ष में दावे के भुगतान की सीमा: पात्र समग्र गारंटीकृत राशि का भुगतान एमएलआई को देय होगा। तथापि, एक वर्ष के दौरान, केवल पिछले वर्ष में एक एमएलआई द्वारा भुगतान किए गए गारंटी शुल्क और जमा की गई वसूली (पहले चुकाए गए दावों में से) की दोगुनी राशि ही भुगतान के लिए पात्र होगी।

Ø  यदि किसी उधारकर्ता द्वारा पहले इस योजना के तहत वित्तीय सहायता ली गई थी और उसकी किस्तों का नियमित भुगतान किया गया है, और वह फिर से वित्तीय सहायता के लिए संपर्क करता है, तो ऋण राशि से पूर्व मूल्य तक का अग्रिम योगदान माफ कर दिया जाएगा, अर्थात अग्रिम योगदान केवल उस ऋण राशि पर लिया जाएगा जो पहले की ऋण राशि से अधिक हो।

सेवा प्रभार

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आवेदन ऋण के लिए आवेदन पत्र

 

(अंतिम अद्यतन तिथि :Apr 17, 2026 at 03:00:16 pm)