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कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन की खरीद

कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन की खरीद

कृषि मशीनरी वित्तपोषण श्रेणी के अंतर्गत कीटनाशकों का छिड़काव, उर्वरक, टिड्डी-रोधी उपचार और कृषि भूमि का मानचित्रण जैसे कृषि प्रयोजनों के लिए सुसज्जित ड्रोन ” वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।

 

  • व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदंड: व्यक्तिगत आवेदकों के मामले में, उनके पास नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) या किसी प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी रिमोट पायलट लाइसेंस होना चाहिए।
  • कस्टम हायरिंग (गैर-स्वामित्व खेती की उपयोगिता): माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफ़एमयू) के तहत कवरेज सहित रु. 10.00 लाख तक की ऋण सीमा  मुद्रा योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले ड्रोन के वित्तपोषण हेतु पात्र है।

( अंतिम संशोधन Sep 22, 2025 at 06:09:34 PM )

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