वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र
हर सरकारी पेंशनभोगी को पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर से वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है। हालांकि, 80 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अनुमति दी गई हैं।
हमारे बैंक में पेंशनर के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:
- बैंक की वेबसाइट (होम पेज) पर जाकर वीडियो आधारित लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना (वीएलसी)
(नेविगेशन – उपयोगी लिंक -> ऑनलाइन सेवाएँ -> ऑनलाइन वीडियो जीवन प्रमाणपत्र जमा करना)
ग्राहक URL :https://videolc.indianbank.bank.in/site/
- फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र
पेंशनर फेस अधिप्रमाणन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के मानक परिचालन प्रक्रिया के लिए नीचे दिए गए यूआरएल (यूआरएल) पर जा सकते हैं।
पेंशनभोगी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।
https://www.indianbank.bank.in/wp-content/uploads/2024/10/SOP-DLC-Face-Authentication-Revised.pdf
- पेंशनभोगी शाखा में जाकर भौतिक रूप से भी अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।
- पेंशनभोगी बैंक वेबसाइट (होम पेज) पर जाकर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज़ के ज़रिए भी अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।
(नेविगेशन – उपयोगी लिंक -> सेवाएँ -> डोर स्टेप बैंकिंग)


