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आईबी गोल्डन एजर – अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए मियादी जमा उत्पाद

आईबी गोल्डन एजर – अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए मियादी जमा उत्पाद

उत्पाद का नाम “आईबी – गोल्डन एजर” – अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष मियादी जमा खाता”
उत्पाद की प्रकृति मियादी जमा (एसटीडी/एफडी/एमएमडी/आरडी)
पात्र ग्राहक खाता खोलने की तिथि को 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी अति वरिष्ठ नागरिक पात्र हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा केवाईसी नीति के अनुसार आयु / जन्मतिथि वाले किसी भी वैध केवाईसी दस्तावेज को उम्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य वैध प्रमाण जिसमें आयु / जन्म तिथि हो, को भी आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
लक्षित समूह 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
अवधि न्यूनतम- 7 दिन
अधिकतम- 10 वर्ष
परिचालन का तरीका केवल स्वयं द्वारा।  (संयुक्त खाते की अनुमति नहीं है)
नामांकन अनिवार्य – नामांकन के बिना खाता नहीं खोला जा सकता है।
न्यूनतम / अधिकतम शेष न्यूनतम-रु.1000/-;    अधिकतम- 10 करोड़ रुपये।**
**अतिरिक्त ब्याज सुविधा का लाभ उठाने के लिए एकल सीआईएफ को टैग की गई 10 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर 2 करोड़ से अधिक के लिए एक दिन में कोई एकल जमा नहीं खोला जाएगा।
संबंधित बकेट के लिए कार्ड दर से अधिक अतिरिक्त ब्याज दर 5 साल तक- (0.50+0.25) = 0.75% ( विशेषतः अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए)
और 5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक के लिए- 0.50+0.25 (वरिष्ठ नागरिक के लिए वर्तमान में प्रस्तावित, अतिरिक्त) +0.25 ( विशेषतः अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए) = 1.00%
परिपक्वता पूर्व क्लोजर समयपूर्व आहरण करने पर, सामान्य जमाओं पर लागू होने वाले शुल्क लागू होंगे।
ऋण/ओवरड्राफ्ट की उपलब्धता जमा पर भुगतान किए गए ब्याज पर 2% की दर से बकाया राशि के 90% तक ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति होगी।
योजना की वैधता बैंक के विवेकानुसार सुविधा को बढ़ाया / वापस लिया जाएगा।
अन्य नियम और शर्तें 1. खाता पूर्ण रूप से केवाईसी अनुपालित होना चाहिए। जहां कहीं लागू हो वहां वैध पैन/फॉर्म-60 प्राप्त किया जाना चाहिए
2. अधिदेश नहीं दिये जाने पर उत्पादों से संबंधित मैच्युरिटी बकेट में  स्वतः रोलओवर होगा।
3. यदि योजना बंद कर दी जाती है, तो उसके बाद इस विशेष उत्पाद के तहत परिपक्व होने वाली जमाराशियां संबंधित  मैच्युरिटी बकेट के तहत सामान्य वरिष्ठ नागरिक उत्पाद में स्वचालित रूप से रोलओवर हो जाएगी।
4. ग्राहक के अनुरोध पर मियादी जमा का अंतरण एक शाखा से दूसरी शाखा में किया जा सकता है।
5. भुगतान का तरीका : परिपक्वता राशि, ग्राहक के बचत बैंक/चालू खाते में जमा की जा सकती है। ऐसे मामले में जहां ग्राहक का कोई परिचालित खाता नहीं है, परिपक्वता राशि का भुगतान डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस/आईओआई द्वारा किया जाएगा।
6. टीडीएस लागू दर के अनुसार काटा जाएगा।
7. बैंक के पास सुविधा को बढ़ाने / वापस लेने का विवेकाधिकार है।

( अंतिम संशोधन Sep 23, 2025 at 03:09:17 PM )

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