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आइबी स्टार एग्रो मिल्स (चावल मिल, दाल मिल, तेल मिल एवं आटा मिल) एवं आइबी स्टार एग्रो मिल अखिल भारत समूह

आइबी स्टार एग्रो मिल्स (चावल मिल, दाल मिल, तेल मिल एवं आटा मिल) एवं आइबी स्टार एग्रो मिल अखिल भारत समूह

लक्ष्य समूह:

  • समस्त नये / वर्तमान चावल मिल, दाल मिल, तेल मिल एवं आटा मिल।

उद्देश्य:

  • नई मशीनरी की खरीद / कारखाना निर्माण / आधुनिकीकरण एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ।

पात्रता:

  • नये यूनिट के लिए: संतोषजनक प्रवर्तकों के पिछला कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड, नये यूनिट के लिए समूह संबंधन एवं व्यवहार्य परियोजना।
  • वर्तमान यूनिट के लिए: न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक लगातर निवल लाभ प्राप्त यूनिट।

सुविधा की प्रकृति:

  • सावधि ऋण।
  • नकद ऋण।

ऋण राशि:

  • प्रोजेक्ट की कीमत पर आधारित

मार्जिन:

  • सावधि ऋण:
  • नयी मशीनरी के लिए 25% एवं भू-संपत्ति एवं इमारत के लिए 30%
  • कार्यशील पूंजी:

मालों का स्टॉक :

  • रु.1 करोड़ से कम सीमा के लिए – 20%
  • रु.1 करोड़ एवं उससे अधिक की सीमा के लिए – 25%

बही ऋण: 25% (90 दिन की अवधि तक) एनएफबी मार्जिन – नियमानुसार

पुनर्भुगतान अवधि व शर्तें:

  • अधिकतम 7 वर्ष (जिसमें  अधिकतम 2 वर्ष की मोराटोरियाम अवधि सम्मिलित है)
  • कार्यशील पूंजी – वार्षिक नवीकरण के साथ एक वर्ष

प्रसंस्करण एवं अन्य शुल्क:

सावधि ऋण:

  • रु.25000/- तक – शून्य
  • रु.25000/- से अधिक : संस्वीकृत सीमा का 0.50%

कार्यशील पूंजी:

  • रु.25000/- तक : शून्य
  • रु.25,000/- से अधिक से रु.50 लाख तक: रु.250 प्रति लाख अथवा उसके हिस्से का न्यूनत्तम रु.250
  • रु.50 लाख से अधिक : रु.350 प्रति लाख अथवा उसका हिस्सा
  • अन्य समस्त प्रभार: समय-समय पर कृषि ऋण से संबंधित सेवा शुल्क पर जारी परिपत्र के अनुसार।

ब्याज दर:

  • कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in के होम पेज पर ब्याज दर से संबंधित लिंक देखें।

प्रतिभूति:

  • प्राथमिक: बैंक ऋृण से सृजित स्टॉक पर बैंक का हाइपोथिकेसन / बही ऋण / मशीनरी / फैक्ट्री भूमि एवं इमारात की साम्यिक बंधक / बैंक वित्त से सृजित आस्तियों पर प्रभार।
  • संपार्श्विक: रु.10 लाख की सीमा तक के लिए कोई भी संपार्श्विक प्राप्त नहीं किया जाएगा। रु.10 लाख से अधिक सीमा के लिए: साम्यिक बंधक संपत्ति के माध्यम से/एमएमडी/एफडी/एलआईसी/एनएससी इत्यादि के रूप में अतिरिक्त जमानत, स्वीकृत सीमा के लिए उधारकर्ता / गारंटीकर्ता से संबंधित (एफबी एवं एनएफबी दोनों) ऋण राशि का 100% होना चाहिए।

 

( अंतिम संशोधन Oct 31, 2025 at 03:10:39 PM )

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