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इंड किसान सौर शक्ति (पीएम-कुसुम) अतिरिक्त घटक (घटक सी – फीडर स्तर पर सोलराइजेशन)।

इंड किसान सौर शक्ति (पीएम-कुसुम) अतिरिक्त घटक (घटक सी – फीडर स्तर पर सोलराइजेशन)।

समय-समय पर कृषि ऋण से संबधित सेवा प्रभार पर जारी सरक्यूलर के अनुसार ।

लक्षित समूह एकल किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए)

 

यदि किसान/किसानों का समूह/सहकारी समितियां/पंचायत/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) आदि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र (आरईपीपी) स्थापित करने के लिए आवश्यक इक्विटी की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे डेवलपर(रों) या स्थानीय डिस्कॉम के माध्यम से आरईपीपी विकसित करने के विकल्प का चयन कर सकते हैं, जिन्हें इस मामले में आरपीजी (नवीकरणीय विद्युत उत्पादक) माना जाएगा और वे योजना के अनुसार अन्य प्रसंविदाओं के अध्यधीन लक्षित समूह का हिस्सा होंगे। योजना के तहत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ पीपीए (विद्युत क्रय करार) अनिवार्य है।

उद्देश्य इस घटक के तहत ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए फीडर स्तर पर सोलराइजेशन का काम किया जाना है। आरईपीपी बंजर/गैर-कृषि योग्य भूमि/चरागाह और दलदली भूमि पर स्थापित किए जाएंगें जो वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ पीपीए (विद्युत क्रय समझौता) द्वारा समर्थित होंगें।

 

इस योजना के तहत कृषि भूमि भी अनुमत है, बशर्ते सौर संयंत्रों को स्टिल्ट फैशन (अर्थात् सौर पैनलों की स्थापना के लिए ऊँची संरचना) में स्थापित किया जाए और पैनलों की पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान रखा जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खेती की गतिविधियां प्रभावित न हो।

प्रस्तावित सुविधा का स्वरुप मीयादी ऋण।

100% नकद मार्जिन के सापेक्ष बैंक गारंटी।

वित्तपोषण की प्रमात्रा परियोजना लागत समय-समय पर एमएनआरई/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लागत के अनुसार होनी चाहिए।

परियोजना लागत का अधिकतम 70% (एलटीवी @70%)

मार्जिन परियोजना लागत का 30%.
चुकौती अवधि अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम अवधि 15 वर्ष (अधिकतम अधिस्थगन अवधि 24 महीने)।
ब्याज दर  

हमारे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in के होम पेज पर उधार दरें लिंक देखें ।

 

प्रारंभिक शुल्क / प्रसंस्करण प्रभार समय-समय पर कृषि ऋण से संबधित सेवा प्रभार पर जारी सरक्यूलर के अनुसार ।
प्रतिभूति मानदंड प्राथमिक:

·         परियोजना भूमि और भवन का बंधक (वन भूमि को छोड़कर)।

·         संयंत्र और मशीनरी का दृष्टिबंधन

·         उत्पादित विद्युत की बिक्री से प्राप्त राशि को हमारे बैंक के एस्क्रो खाते में जमा करने के लिए डिस्कॉम, उधारकर्ता और बैंक के बीच निष्पादित किए जाने वाले त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर प्राप्य राशियों का दृष्टिबंधक।

संपार्श्विक:

·         पीपीए का समनुदेशन।

·         बीजी सुविधा के लिए 100% नकद मार्जिन।

·         प्रोपराइटर/भागीदार/प्रमोटर/निदेशक/मूल कंपनी आदि की व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट गारंटी (जैसा भी मामला हो)।

·         एमएसएमई के रूप में पंजीकरण करके सीजीटीएमएसई योजना के तहत कवरेज की संभावनाओं की कोशिश की जानी चाहिए।

·         जहाँ कहीं भी ब्याज दर में छूट की माँग की जाती है, वहाँ संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाए।

·         जहाँ परियोजना पात्र होगी, वहाँ ₹2.00 करोड़ तक की ऋण राशि एआईएफ योजना के तहत कवर की जाएगी।

योजना की वैधता 31.03.2027 तक (पीपीए/एनटीपी पर 31.12.2025 से पहले हस्ताक्षर किए जाने चाहिए) और एमएनआरई द्वारा समय-समय पर जब कभी इसे विस्तारित किया जाए।

( अंतिम संशोधन Apr 13, 2026 at 11:04:23 AM )

ADYA
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