गैर-निवासी सामान्य (एनआरओ) बचत खाता – विदेशी छात्र
| पात्र व्यक्ति | 1. भारत में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्र (नेपाल और भूटान को छोड़कर)
2. पाकिस्तान के नागरिकता वाले छात्रों को आरबीआई से पूर्व अनुमति अपेक्षित है |
| मुख्य विशेषता | 1. पासपोर्ट, छात्र वीज़ा और प्रवेश पत्र खाता खोलने के लिए अनिवार्य हैं।
2. स्थानीय पते का प्रमाण (किराए का करार या संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा आवास आबंटन का पत्र) खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि प्राप्त नहीं हुआ, तो खाते में आगे की क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। 3. खाते में केवल विदेशी धन-प्रेषण और अनुदान/छात्रवृत्तियाँ ही जमा की जा सकती हैं। स्थानीय पते का प्रमाण प्राप्त होने तक, कुल अनुमत जमा राशि लगभग ₹87,000/- (1000 अमेरिकी डॉलर के बराबर) होगी और कुल अनुमत निकासी राशि ₹50,000 होगी। नकद धन-प्रेषण और स्थानीय निधियों (अनुदान/छात्रवृत्ति को छोड़कर) को जमा करना प्रतिबंधित है। 4. स्थानीय पते का प्रमाण प्राप्त होने पर, खाते को इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग और डेबिट कार्ड की सुविधा के साथ सक्षम किया जा सकता है। 5. पढ़ाई और व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए खाते में मौजूद धनराशि का उपयोग स्थानीय भुगतान के रुप में किया जा सकता है; इसका उपयोग व्यवसाय या निवेश संबंधी गतिविधियों हेतु नहीं किया जाना चाहिए। 6. मीयादी जमा खाता की अनुमति नहीं है। 7. एनआरओ खातों से प्राप्त ब्याज आय कर योग्य है 8. नामांकन उपलब्ध है 9. संयुक्त खाते की अनुमति नहीं है |


