पूंजीगत लाभ बचत खाता
| लक्षित ग्राहक | · वे सभी व्यक्ति जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 54, 54बी, 54डी, 54एफ या 54जी के तहत छूट के पात्र हैं, इस योजना के तहत जमा कर सकते हैं।
· ग्रामीण शाखाओं को छोड़कर सभी शाखाओं में खोला जा सकता है । |
| केवाईसी की आवश्यकता | जैसा कि सामान्य बचत खाता पर लागू है |
| परिचालन की प्रकृति | गैर चेकबुक बचत खाता |
| औसतन मासिक न्यूनतम शेष | · NIL |
| न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए शुल्क | · NIL |
| खाते का रूपांतरण | · टाइप ‘ए’ (बचत खाता) से टाइप ‘बी’ (मीयादी जमा खाता) और इसके विपरीत बिना किसी शुल्क के रूपांतरण की अनुमति है। |
| चेकबुक | · चेकबुक जारी नहीं किया जाता है – पासबुक और फार्म सी आवेदन के साथ निकासी पर्ची के द्वारा ही निकासी की जाती है। |
| डीडी
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· रु.25000/- से अधिक की राशि आदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जारी की जाएगी। |
| आरटीजीएस / एनईएफटी | · आरटीजीएस / एनईएफटी की अनुमति नहीं है। |
| नेट बैंकिंग | · केवल देखने हेतु, अंतरण प्रतिबंधित है । |
| एटीएम डेबिट कार्ड | · जारी नहीं |
| ईसीएसडेबिट | · ईसीएस डेबिट की अनुमति नहीं |
| नामांकन | · ऑनलाइन सुविधा प्रतिबंधित है – अधिकतम 3 व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता है । |
| शाखा में अंतरण पर प्रतिबंध | · नकद आहरण A25000/- तक सीमित है एवं A25000/- से अधिक की राशि आदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जारी की जाएगी। |
| खाता बंद करना | · खाता बंद करने के लिए आयकर कार्यालय के कर निर्धारण अधिकारी के पत्र के साथ फॉर्म जी में आवेदन किया जायेगा।
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