आईबी कौशल ऋण
आईबी कौशल ऋण योजना का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आसान और किफायती वित्तीय सहायता पहुंच की सुविधा प्रदान करना है ।
| क्रम सं. | विवरण | दिशानिर्देश – आईबी कौशल ऋण योजना | ||||||||
| 1. | उद्देश्य | आईबी कौशल ऋण योजना का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आसान और किफायती वित्तीय सहायता पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। | ||||||||
| 2. | पात्रता मापदंड | |||||||||
| 2.1 | आवेदक | कोई भी व्यक्ति जिसने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) संरेखित पाठ्यक्रमों और / या एमएसडीई के स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म पर बोर्ड किए गए प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा गैर-एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रमों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यताओं के साथ प्रवेश सुरक्षित किया है, वह कौशल ऋण के लिए पात्र है । | ||||||||
| 2.2 | राष्ट्रीयता | आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए । | ||||||||
| 2.3 | प्रशिक्षण संस्थान | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पॉलिटेक्निक अथवा केंद्रीय अथवा राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)/सेक्टर स्किल काउंसिल, राज्य कौशल मिशन, राज्य कौशल निगम से संबद्ध प्रशिक्षण भागीदार, अधिमानतः राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार ऐसे संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री की ओर ले जाते हैं और / या कौशल विकास में गैर-एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रम जो एमएसडीई के स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म पर सवार प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। | ||||||||
| 2.4 | प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | उपर्युक्त प्रशिक्षण संस्थानों (2.3 में) द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप और / अथवा कौशल विकास में गैर-एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रम जो प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा एमएसडीई के स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म पर बोर्ड किए गए हैं, उन्हें कौशल ऋण द्वारा कवर किया जाएगा। कोई न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि नहीं है।
संदर्भः § www.skillindiadigital.gov.in/ § www.ncgtc.in/ |
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| 2.5 | न्यूनतम आयु | कौशल ऋण के लिए पात्र होने के लिए छात्र की आयु के संबंध में कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है। तथापि, यदि छात्र अवयस्क है, जबकि माता-पिता ऋण के लिए दस्तावेजों को निष्पादित करते हैं, तो वयस्कता प्राप्त करने पर उससे स्वीकृति / अनुसमर्थन का एक पत्र प्राप्त किया जाना है। | ||||||||
| 2.6 | न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता | एनएसक्यूएफ एवं / अथवा कौशल विकास में गैर-एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रमों के अनुसार नामांकन करने वाले संस्थानों / संगठनों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा एमएसडीई के स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म पर बोर्ड किए गए हैं। | ||||||||
| 3. | वित्त की प्रमात्रा | न्यूनतम – ₹ 5000/-
अधिकतम – ₹ 750000/- |
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| 4. | ऋण हेतु विचारणीय व्यय | ट्यूशन / पाठ्यक्रम शुल्क: बैंक ऐसे ट्यूशन / पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान सीधे प्रशिक्षण संस्थान को करेंगे।
पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक पाया गया कोई भी अन्य उचित व्यय जिसमें मूल्यांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, सावधानी जमा, पुस्तकों की खरीद, उपकरण और उपकरण आदि शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं। को कवर किया जा सकता है।
चूंकि ऐसे पाठ्यक्रम स्थानीयकृत बोर्डिंग हैं, इसलिए आवास की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालाँकि, जहाँ भी यह आवश्यक पाया गया है, उसे योग्यता के आधार पर माना जा सकता है। |
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| 5. | मार्जिन | 10.00% | ||||||||
| 6. | ब्याज दर | यहां क्लिक करें ।
नोट: अध्ययन अवधि के दौरान ब्याज की सर्विसिंग और चुकौती शुरू होने तक अधिस्थगन अवधि छात्रों के लिए वैकल्पिक है। |
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| 7. | प्रतिभूति | कौशल ऋण के लिए कोई संपार्श्विक नहीं लिया जाएगा।
हालांकि, कौशल ऋण कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसएसडी) के तहत सम्मिलित किए जाएंगे । |
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| 8. | चुकौती |
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