इंड एमएसई- गिफ्ट
| क्रमांक | मानदंड | उत्पाद की विशेषताएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | लक्षित समूह | यूआरसी धारक सूक्ष्म व लघु उद्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | पात्रता | सभी एमएसई जो उद्यम पंजीकरण (विनिर्माण व सेवा क्षेत्र दोनों) के अंतर्गत पंजीकृत हैं वे एमएसई- गिफ्ट योजना के तहत ब्याज रियायत घटक एवं ऋण गारंटी कवर के लिए पात्र होंगे।
जो एमएसई सीजीटीएमएसई के तहत गारंटी कवर की सुविधा का लाभ ले रहे हैं, वे एमएसई-गिफ्ट योजना के तहत गारंटी कवर के लिए पात्र नहीं होगे। एमएसई इकाई किसी भी बैंक /वित्तीय संस्थान /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। बैंक के दिशानिर्देशानुसार प्रवर्तकों / निदेशकों /भागीदारों /मालिकों के नाम किसी भी चूककर्ता सूची / सी.एफ.आर./ सिबिल /भा.रि.बैं. /आई.बी.ए. / तृतीय पक्ष सूची / सावधानी सूची आदि में उल्लिखित नहीं होना चाहिए। 01 से 04 का सीएमआर या समकक्ष सीआईसी स्कोर सीएमआर-लागू नहीं होने की स्थिति में, प्रवर्तकों के सीआईसी स्कोर 750 या उससे अधिक होने चाहिए। |
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| 3. | पात्र परियोजनाएँ |
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| 4. | पात्र मशीनरी | योजना में परिभाषित मशीनरियों की तकनीकी सूची-890 में मशीनरी उपलब्ध होनी चाहिए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | योजना के तहत ब्याज में रिआयत | ₹ 2.00 करोड़ तक के मीयादी ऋण पर प्रति वर्ष 2% ब्याज रियायत
एमएसएमई को अधिकत्तम 5 वर्षो की अवधि हेतु ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा। 31.03.2026 तक स्वीकृत किए जानेवाले ऋण में ब्याज रियायत मिलेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना की अधिसूचना की तिथि के उपरांत मंजूर सभी सहायता तब तक जारी रहेगी जबतक ब्याज रियायत कोष समर्पित रहेगा या योजना चलेगी, , दोनों में जो पहले हो। योजना के तहत तकनीक के नए प्लांट व मशीनरी की खरीद एवं प्रक्रिया को बेहतर करने के उद्देश्य से मंजूर मीयादी ऋण ब्याज रियायत के लिए पात्र होगा जो सिडबी द्वारा समय-समय पर जारी योजना संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा। |
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| 6. | सुविधा की प्रकृति | निधि आधारितः मीयादी ऋण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ऋण राशि | न्यूनतमः ₹ 10.00 लाख
अधिकतम: ₹ 2.00 करोड़ |
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| 8. | मार्जिन (प्रवर्तकों का अंश) | मीयादी ऋण / मशीनरी : 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | मूल्यांकन |
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| 10. | प्राथमिक प्रतिभूतिः
मशीनरी – मीयादी ऋण राशि से निर्मित आस्तियों का दृष्टिबंधन संपार्श्विक प्रतिभूति: सीजीटीएमएसई के तहत कवर होने पर शून्य संपार्श्विक होगा। उधारकर्ता द्वारा गारंटी शुल्क देय होगा। सीजीटीएमएसई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हायब्रिड मॉडल के तहत कवरेज भी स्वीकार्य है।
व्यक्तिगत गारंटी: मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सहभागियों / निदेशकों की निजी गारंटी |
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| 11. | ब्याज दर | रेपो आधारित मूल्य | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | चुकौती अवधि |
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| 13. | प्रलेखीकरण | मीयादी ऋणः डी7, डी32/डी33/डी34, डी36, डी57, डी101, एफ172, एफ189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | संस्वीकृति प्राधिकारी | पॉवर बुकलेट के अनुसार उनके विवेकाधीन शक्ति पर है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | प्रारंभिक शुल्क/ प्रसंस्करण प्रभार |
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| 16. | बेंचमार्क अनुपालन |
बेंचमार्क अनुपात में किसी भी तरह के विचलन के संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार की कार्रवाई की जाएगी। |
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| 17. | प्रवेश स्तर अवरोध |
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| 18.
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योजना की क्रियान्वयन अवधि |
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| 19. | अन्य शर्तें |
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