इंड सेक्योर
योजना की मुख्य विशेषताएं विस्तृत रूप से निम्नानुसार है:
| योजना | विशेष मीयादी जमा उत्पाद “इंड सेक्योर”, एफडी/एमएमडी के रूप में 444 दिनों की निश्चित परिपक्वता अवधि के साथ, जो 08.05.2025 से प्रभावी है। | ||||
| लक्ष्यित ग्राहक
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® वैयक्तिक (एकल अथवा संयुक्त)
® एनआरआई (एनआरई एवं एनआरओ) ® फर्म (एकल स्वामित्व/साझेदारी), कंपनी, एसोसिएशन, सोसाइटी, अपने नाम से क्लब । ® हिन्दु अविभक्त परिवार (एचयूएफ) ® धार्मिक, धर्मार्थ अथवा शैक्षणिक संस्थान। ® नगरपालिका अथवा पंचायत, सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी निकाय । ® कोई भी अन्य संस्था जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित न किया गया हो। |
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| जमा राशि |
₹3 करोड़ और उससे अधिक की थोक जमा (Bulk deposits) इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। |
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| जमा की अवधि | 444 दिन | ||||
| ब्याज दर | श्रेणी ब्याज दर (% प्रति वर्ष) प्रभावी तिथि: 03.03.2026
आम जन – 6.60% वरिष्ठ नागरिक – 7.10% अति वरिष्ठ नागरिक – 7.35% (वरिष्ठ नागरिकों एवं अति वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त अतिरिक्त ब्याज दर एनआरआई ग्राहकों पर लागू नहीं होगी ।) |
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| ब्याज भुगतान का तरीका | ब्याज (टीडीएस की कटौती के बाद) का भुगतान मासिक/तिमाही अंतराल पर, अथवा परिपक्वता पर, ग्राहक के लिंक्ड खाते (बचत/चालू) के माध्यम से किया जाएगा ।
ग्राहक का कोई सक्रिय खाता नहीं होने की स्थिति में, तो परिपक्वता राशि का भुगतान ग्राहक की इच्छानुसार डीडी अथवा नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा ।
7 दिनों से कम अवधि के लिए जमा की गई राशि पर कोई ब्याज प्रदान नहीं जाएगा । |
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| नामांकन सुविधा | उपलब्ध है
व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए अनिवार्य है । |
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| स्वतः नवीनीकरण विकल्प | 1. यदि परिपक्वता की तिथि पर यह योजना जारी रहती है: –
परिपक्व जमा राशि, परिपक्वता की तिथि पर प्रचलित ब्याज दर के साथ, उसी योजना एवं उसी अवधि के लिए स्वतः नवीनीकृत हो जाएगी । 2. यदि परिपक्वता की तिथि पर यह योजना बंद हो चुकी होती है: – परिपक्व जमा राशि, परिपक्वता की तिथि पर प्रचलित ब्याज दर के साथ, ठीक एक वर्ष की अवधि के लिए स्वतः नवीनीकृत हो जाएगी । यह स्वतः नवीनीकरण तब तक जारी रहेगा, जब तक बैंक को मूल जमाराशि अथवा स्वतः नवीनीकृत जमा राशि की परिपक्वता की तिथि अथवा उससे पूर्व, ग्राहक भुगतान हेतु मांग करे अथवा इसके विपरीत कोई निर्देश प्रदान करें ।
नवीनीकरण की राशि, परिपक्वता की राशि एवं लागू टीडीएस को काट कर के शेष राशि की होगी। |
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| परिपक्वता पूर्व बन्द करने की सुविधा | अनुमत है
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| परिपक्वता पूर्व बन्द करने पर जुर्माना | परिपक्वता पूर्व निकासी पर, बैंक के पास जिस अवधि तक जमा राशि रही, उस अवधि के लिए लागू दर पर 1% जुर्माना ब्याज लगाया जाएगा ।
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| जमाराशि के सापेक्ष ओवरड्राफ़्ट /ऋण | अनुमत है, इसे आईएनबी/इंडस्मार्ट चैनलों के माध्यम से डिजिटल रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है।
ऋण, बैंक के विवेकाधिकार एंव जमाराशि के सापेक्ष ऋण प्रदान करने के संबंधित बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार दिए जा सकते हैं। |
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| टीडीएस | आयकर अधिनियम के अनुसार लागू दर पर । | ||||
| फॉर्म 121 | जहाँ पात्रता हो, इसे शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। | ||||
| खाता खोलने का माध्यम | शाखा/टैब/इंटरनेट बैंकिंग /इंड स्मार्ट | ||||
| उत्पाद से संबंधित अन्य कोई जानकारी | ® बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह भविष्य में किसी भी समय, अपने विवेकाधिकार से, इस सुविधा को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से बढ़ा सकता है अथवा वापस ले सकता है ।
® खाता पूर्ण रूप से केवाईसी नियमों के अनुरूप होना चाहिए । जहाँ भी लागू हो, वैध पेन / फॉर्म-60 प्राप्त किया जाना चाहिए । ® आरडी, कर बचत, एमएसीएडी, एमओडी, पूंजी अभिलाभ योजना से संबंधित जमाराशि को इस योजना से बाहर रखा गया है । ® ग्राहक के अनुरोध पर, मीयादी जमा को एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकता है । ® मौजूदा डोमेस्टिक मीयादी जमा योजनाओं से संबंधित अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें इन उत्पादों पर भी लागू होती हैं । |


