“इंड स्टार्ट अप योजना”
| मुख्य विशेषता | विवरण | ||||||||||
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उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र
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डीपीआईआईटी (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने हेतु:
(i) सक्रिय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना एवं (ii) रोजगार के अवसर पैदा करना, और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास तथा धन सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करना।
इस योजना का परिचालन कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय होगा। |
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| प्रयोजन | स्टार्टअप्स को उनकी विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो निम्नानुसार हैं:
ए) प्रोटोटाइप बनाना, उत्पाद/ऐप/वेबसाइट विकास। बी) कच्चे माल, मशीनरी, उपकरणों की खरीद सी) लाइसेंस और प्रमाण पत्र डी) टीम की नियुक्ति, कर्मचारियों की भर्ती/प्रशिक्षण। ई) कानूनी और परामर्श सेवाएँ एफ) विपणन और बिक्री जी) कार्यालय स्थान की खरीद/पट्टे पर लेना और प्रशासनिक व्यय एच) स्टार्टअप की कोई अन्य विशिष्ट आवश्यकता (जो ऊपर शामिल नहीं है), जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए |
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| पात्र उधारकर्ता | ए) स्टार्टअप इकाई वह है जो उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम कर रही है, या यदि यह एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जिसमें रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता है।
बी) गठन: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी, सीमित देयता भागीदारी, या भारत सरकार की “स्टार्ट-अप इंडिया योजना” के तहत “स्टार्ट-अप” के रूप में वर्गीकरण के लिए स्वीकार्य, या समय-समय पर इस संबंध में जारी की गई कोई अन्य अधिसूचना। सी) भारत सरकार के मानदंड: भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी इकाई को उसके निगमन की तिथि से 10 वर्ष तक स्टार्टअप माना जाएगा, या यदि किसी भी पिछले वर्ष में उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुआ हो। डी) पंजीकरण: भारत सरकार के डीपीआईआईटी या किसी अन्य सरकारी विभाग के साथ पंजीकृत या उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
ई) प्रयोजन: स्टार्ट-अप इंडिया योजना के अनुसार उत्पादों/प्रक्रियाओं/सेवाओं के नवाचार, विकास, सुधार के वित्तपोषण हेतु, या रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता वाले व्यावसायिक मॉडल को बढ़ाने के लिए। एफ) बैंकिंग व्यवस्था: यूनिट को केवल एकल बैंकिंग व्यवस्था तहत ही ऋण प्राप्त करना होगा। जी) प्रवर्तक/प्रवर्तकों का सीआईसी स्कोर: ए. हमारे बैंक की ऋण नीति के मानकों के अनुसार। बी. “यदि सिबिल स्कोर -1, 3-5 हो और किसी अन्य सीआईसी में अपर्याप्त इतिहास हो, तो ऋण राशि पर ध्यान दिए बिना 2 सीआईसी से रिपोर्ट ली जाएगी और इसे संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उचित स्पष्टीकरण के साथ स्वीकार किया जा सकता है।” एच) अनुमोदन: स्थानीय विनियमों के अनुसार आवश्यक संबंधित निकायों/सांविधिक अधिकारियों आदि से सभी सांविधिक अनुमोदन / एनओसी, स्टार्टअप के उत्पाद / परियोजना की प्रगति / स्टार्टअप इकाई के परिचालन चरण के अनुसार उपलब्ध होने चाहिए। आई) निधीयन: वित्तपोषण पर विचार तभी किया जाएगा जब स्टार्टअप ‘प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट‘ और ‘प्रोटोटाइप टेस्टिंग‘ के चरण से आगे बढ़ चुका हो। राजस्व शुरू हो जाना चाहिए, अर्थात इकाई ने ग्राहक प्राप्त कर लिए हों।
पात्रता मानदंड और अन्य निबंधन एवं शर्तें ए) स्टार्टअप किसी भी ऋणदाता/निवेश संस्थान के प्रति चूककर्ता नहीं होना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं होना चाहिए। बी) मौजूदा व्यवसाय के विभाजन या पुनर्गठन से बनी किसी भी इकाई को “स्टार्टअप” नहीं माना जाएगा। सी) स्टार्टअप के लिए किसी कॉर्पोरेट ऋण पर विचार नहीं किया जाएगा।
“बीबीबी” की न्यूनतम प्रवेश बाधा पर विचार किया जाना चाहिए। |
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| अधिकतम ऋण राशि: | अधिकतम: रु. 20 करोड़ तक। | ||||||||||
| मार्जिन/प्रवर्तकों का अंशदान | · कार्यशील पूँजी: न्यूनतम 25%
· मीयादी ऋण: न्यूनतम 25% |
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| गतिविधि की अनुमति | · समय-समय पर अद्यतित सांविधिक आवश्यकताओं/बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त किया जाना चाहिए। | ||||||||||
| चुकौती अवधि | कार्यशील पूँजी (डब्ल्यूसी): माँग पर, 12 महीनों के लिए वैध। इसे नकद ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। (प्रथम संवितरण से वर्ष में एक बार नवीनीकरण/समीक्षा की जानी है।)
परियोजना ऋण: · अधिस्थगन अवधि सहित मीयादी ऋण की अधिकतम अवधि 84 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
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| प्रतिभूति | प्राथमिक प्रतिभूति:
Ø स्टॉक और बही ऋणों का दृष्टिबंधक / बैंक ऋण से खरीदी गई/बनाई गई आस्तियों का दृष्टिबंधक।” Ø यदि उपलब्ध हो, तो ऋण से खरीदी गई संपत्ति का साम्यिक बंधक संपार्श्विक प्रतिभूति: Ø सीजीएसएस योजना के अंतर्गत आने वाले खातों के लिए – शून्य। Ø ऐसी ऋण सुविधाओं के संबंध में, जहाँ ऋण का एक हिस्सा आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किया गया है, असुरक्षित सुविधा वाले शेष हिस्से को गारंटी योजना के तहत कवर किया जाएगा। यह गारंटी बकाया सीमा में से संस्वीकृत संपार्श्विक सुरक्षा के मूल्य को घटाने के बाद बची राशि तक सीमित होगी। (उधारकर्ता द्वारा स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है।) गारंटी: Ø प्रवर्तक निदेशकों, फर्म/कंपनी के भागीदारों की, जिनके पास पर्याप्त साधन हैं, और यदि कोई हो, तो संपार्श्विक प्रतिभूति के सभी बंधककर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी ली जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रमुख प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी अनिवार्य रूप से प्राप्त की जानी चाहिए।
Ø प्रमोटरों के शेयरों का गिरवी रखा जाना (इस पर विचार किया जाएगा)। अन्य Ø बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर प्रभार। Ø जहाँ कहीं भी संभव हो, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास प्रभार पंजीकृत किए जाने चाहिए, और चल/अचल प्रतिभूतियों के संबंध में सीईआरएसएआई प्रभार पंजीकृत किया जाना चाहिए।
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| गारंटी कवर | स्टार्टअप फंडिंग में सभी जोखिमों को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा तैयार की गई स्टार्टअप ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस) अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य एजेंसियों के तहत कवर किया जाना अनिवार्य है। | ||||||||||
| गारंटी शुल्क | पात्र एमएसई खातों के लिए सीजीएसएस कवर लिया जाना चाहिए– जिसका वार्षिक प्रीमियम उधारकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में शुल्क संरचना निम्नलिखित है:
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| ब्याज दर | ब्याज दर 10.00% से 11.50% के मध्य**
** महिला लाभार्थियों के लिए 0.50% की अतिरिक्त छूट। |


