इंड सुप्रीम 2.0 – 300 दिन
| योजना | एफडी/एमएमडी के रूप में 300 दिन की निश्चित परिपक्वता अवधि वाली विशेष मीयादी जमा योजना “इंड सुप्रीम 2.0, 300 दिन” | ||||
| लक्ष्यित ग्राहक
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® वैयक्तिक (एकल अथवा संयुक्त)
® हिन्दु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) ® एनआरआई (एनआरओ) ® फर्म (स्वामित्व/साझेदारी), कंपनी, एसोसिएशन, सोसाइटी, अपने नाम से क्लब । ® धार्मिक संस्थान, अस्पताल, धर्मार्थ अथवा शैक्षणिक संस्थान । ® नगरपालिका अथवा पंचायत, सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी निकाय । ® कोई भी अन्य संस्था जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित न किया गया हो। |
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| जमा राशि |
₹3 करोड़ और उससे अधिक की थोक जमा इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। |
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| जमा की अवधि | 300 दिन | ||||
| ब्याज दर | 6.30 प्रतिवर्ष | ||||
| अतिरिक्त ब्याज दर | वरिष्ठ नागरिक – 0.50% प्रतिवर्ष
अति वरिष्ठ नागरिक – 0.75% प्रतिवर्ष स्टाफ – 1.00% प्रतिवर्ष स्टाफ वरिष्ठ नागरिक – 1.50% प्रतिवर्ष स्टाफ अति वरिष्ठ नागरिक – 1.75% प्रतिवर्ष (वरिष्ठ नागरिकों एवं स्टाफ को प्रदत्त अतिरिक्त ब्याज दर एनआरओ ग्राहकों पर लागू नहीं होगी।) |
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| ब्याज भुगतान का तरीका | ब्याज (टीडीएस की कटौती के बाद) का भुगतान मासिक/तिमाही अंतराल पर, अथवा परिपक्वता पर, ग्राहक के लिंक्ड खाते (बचत/चालू) के माध्यम से किया जाएगा ।
ग्राहक का कोई सक्रिय खाता नहीं होने की स्थिति में, तो परिपक्वता राशि का भुगतान ग्राहक की इच्छानुसार डीडी अथवा नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा ।
7 दिनों से कम अवधि के लिए जमा की गई राशि पर कोई ब्याज प्रदान नहीं जाएगा । |
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| नामांकन सुविधा | उपलब्ध है
व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए अनिवार्य है । |
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| स्वतः नवीनीकरण विकल्प | उसी उत्पाद के तहत स्वतः नवीनीकरण, यदि यह उत्पाद चालू नहीं है, तो इसे नियमित मीयादी जमा उत्पाद के (270 दिन < 1 वर्ष) वाले बकेट में नवीनीकृत किया जाएगा।
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| परिपक्वता पूर्व बन्द करने की सुविधा | अनुमति है
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| परिपक्वता पूर्व बन्द करने पर जुर्माना | सामान्य मीयादी जमाओं पर लागू अनुसार
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| जमाराशि के सापेक्ष ओवरड्राफ़्ट /ऋण | इसे इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से डिजिटल रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है।
ऋण, बैंक के विवेकाधिकार एंव जमाराशि के सापेक्ष ऋण प्रदान करने के संबंधित बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार दिए जा सकते हैं। |
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| टीडीएस | आयकर अधिनियम के अनुसार लागू दर पर । | ||||
| फॉर्म 121 | जहाँ पात्रता हो, इसे शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। | ||||
| खाता खोलने का माध्यम | शाखा/इंटरनेट बैंकिंग /मोबाइल बैंकिंग | ||||
| उत्पाद से संबंधित अन्य कोई जानकारी | ® बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह भविष्य में किसी भी समय, अपने विवेकाधिकार से, इस सुविधा को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से बढ़ा सकता है अथवा वापस ले सकता है ।
® खाता पूर्ण रूप से केवाईसी नियमों के अनुरूप होना चाहिए । जहाँ भी लागू हो, वैध पेन / फॉर्म-60 प्राप्त किया जाना चाहिए । ® पिछली तिथि में जमाएं स्वीकार्य नहीं है । ® आरडी, कर बचत, एमएसीएडी, एमओडी, पूंजी अभिलाभ योजना से संबंधित जमाराशि को इस योजना से बाहर रखा गया है । ® ग्राहक के अनुरोध पर, मीयादी जमा को एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकता है । ® मौजूदा घरेलू मीयादी जमा योजनाओं से संबंधित अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें इन उत्पादों पर भी लागू होती हैं । |


