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एनपीए उधारकर्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान (ईओटीएस)

एनपीए उधारकर्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान (ईओटीएस)

पात्र एनपीए उधारकर्ताओं (जिनकी सीआईएफ ऋण सीमा 10.00 लाख तक है) को ओटीएस के लिए पंजीकरण करने और उसका निपटान करने में सक्षम बनाने हेतु डिजिटल जर्नी।

ईओटीएस हेतु पात्रता

  • रु.10 लाख तक का बही शेष रखने वाले एनपीए उधारकर्ता, जिनके खाते संदिग्ध और हानि श्रेणी में वर्गीकृत हैं*
  • ग्राहकों के खातों को धोखाधड़ी खाता/ इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो।

(*बैंक की एकमुश्त निपटान संबंधी अन्य निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन)

  • एकमुश्त निपटान (ईओटीएस) के लिए यहाँ क्लिक करें।

 

      ( अंतिम संशोधन Apr 07, 2026 at 10:04:35 AM )

      ADYA
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