एनपीए उधारकर्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान (ईओटीएस)
पात्र एनपीए उधारकर्ताओं (जिनकी सीआईएफ ऋण सीमा ₹10.00 लाख तक है) को ओटीएस के लिए पंजीकरण करने और उसका निपटान करने में सक्षम बनाने हेतु डिजिटल जर्नी।
ईओटीएस हेतु पात्रता
- रु.10 लाख तक का बही शेष रखने वाले एनपीए उधारकर्ता, जिनके खाते संदिग्ध और हानि श्रेणी में वर्गीकृत हैं*
- ग्राहकों के खातों को धोखाधड़ी खाता/ इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो।
(*बैंक की एकमुश्त निपटान संबंधी अन्य निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन)
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