निरस्तीकरण खंड – मोबाइल बैंकिंग (इंडस्मार्ट)
निरस्तीकरण खंड:
- उपयोगकर्ता मोबाइल बैंकिंग सुविधा से डि-रजिस्टर कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें शाखा को लिखित रूप में अनुरोध/सूचना देकर मोबाइल बैंकिंग सुविधा समाप्त करने और निष्क्रिय करने का अनुरोध करना होगा। शाखा को अनुरोध/सूचना प्राप्त होते ही सुविधा को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा तथा ग्राहक को तिथि और समय सहित पावती प्रदान की जाएगी। यूपीआई डि-रजिस्ट्रेशन हेतु, उपयोगकर्ता को ऐप में उपलब्ध विकल्प के माध्यम से डि-रजिस्टर करना होगा।
- मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के निरस्तीकरण से पूर्व उनके खाते/खातों में किए गए सभी लेनदेन के लिए उपयोगकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- बैंक परिस्थितिजन्य उचित सूचना देकर किसी भी समय मोबाइल बैंकिंग/यूपीआई सेवाएँ वापस ले सकता है। यदि उपयोगकर्ता द्वारा निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिंग सेवा वापस ली जाती है, तो बैंक की देयता केवल उस अवधि के लिए उपयोगकर्ता से वसूल किए गए वार्षिक शुल्क की वापसी तक सीमित होगी।
- बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो उपयोगकर्ता को प्रदान की गई मोबाइल बैंकिंग सुविधा को निष्क्रिय/निलंबित कर सकता है। उपयोगकर्ता द्वारा इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा ।
- यदि उपयोगकर्ता ने शर्तों और नियमों का उल्लंघन किया है या बैंक को उपयोगकर्ता की मृत्यु अथवा विधिक हैसियत के अभाव की जानकारी मिलती है, तो बैंक बिना पूर्व सूचना के मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं को निलंबित या समाप्त कर सकता है।


