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लक्ष्‍य समूह ·         वेतनभोगी

·         कारोबारी

·         पेशेवर एवं स्‍वनियोजित

·         पेंशनभोगी

आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष
ऋण का उद्देश्‍य ·         नए घर/फ्लैट की खरीद

·         नए घर/फ्लैट का निर्माण (आवेदक के पास प्लॉट या ज़मीन पहले से हो)

·         नई हाऊस साइट की खरीद एवं उस पर घर निर्माण

·         निर्माणाधीन फ्लैट की खरीद

·         बिल्‍डर से अर्ध-निर्मित फ्लैट/घर की खरीद एवं उसके इंटीतरियर का निर्माण

·         पुन: बिक्री में घर की खरीद

·         मौजूदा घर में अतिरिक्‍त निर्माण

·         मौजूदा घर/फ्लैट की मरम्‍मत / नवीकरण

·         गृह ऋण का टेक ओवर

·         घर/फ्लैट की खरीद/निर्माण लागत की प्रतिपूर्ति

रोजगार / कारोबार अनुभव वेतनभोगी :

·         केन्‍द्र सरकार/राज्‍य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकार या सरकारी सहायता प्राप्‍त शिक्षा संस्‍थानों के नियमित कर्मचारियों को वर्तमान नियोजक से प्राप्‍त वेतन विवरण (गत 3 माह के)।

·         बहुराष्ट्रीय / प्रतिष्ठित कंपनियों(बीबीबी या अधिक की बाहरी रेटिंग प्राप्त) / के नियमित कर्मचारियों,जिन्हें न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव प्राप्त है, को वर्तमान नियोजक से प्राप्‍त वेतन विवरण (गत 3 माह के)।
गैर-वेतनभोगी

·         कारोबारी, पेशेवर एवं स्‍वनियोजितों द्वारा न्‍यूनतम 3 वर्ष का अनुभव

पेंशनभोगी :

·         ऋण की चुकौती के लिए उपयुक्‍त आय

ऋण की मात्रा ऋण केवल निवल वेतन (NTHP) मानक के आधार पर दिया जाएगा

·         यदि आवेदक की सकल वार्षिक आय 15 लाख रुपए तक है तो टेक होम आय सकल वार्षिक आय के 40% से कम नहीं होना चाहिए।

·         यदि आवेदक की सकल वार्षिक आय 15 लाख रुपए से अधिक है, तो एनटीएचपी न्‍यूनतम 50,000 रुपए प्रति माह होनी चाहिए।

मार्जिन (i)            30 लाख रुपए तक के ऋण पर : 10 %

(ii)           30 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक के ऋण पर : 20%

(iii)          75 लाख रुपए से अधिक के ऋण पर : 25%

(ii) व (iii) के मामले में, मौजूदा ब्‍याज दर के ऊपर 0.25% की अतिरिक्‍त ब्‍याज दर सहित 10% तक का मार्जिन दिया जाएगा जोकि नियम व शर्तों के अधीन है। यह ऑफर 31.03.2023 तक वैध है।

मरम्‍मत व नवीकरण के लिए ऋण पर : 30%
चुकौती अवधि (अवकाश अवधि सहित) सामान्‍य गृह ऋण : अधिकतम 30 वर्ष
टेकओवर या बैलेंस अंतरण : मौलिक उधारदाता द्वारा स्‍वीकृत चुकौती अवधि को बढ़ाया जा सकता है जोकि मौजूदा संस्‍थान में चल रही अवधि सहित अधिकतम 30 वर्ष है।
वेतनभोगी के लिए कमर्शियल रियल एस्‍टेट के तहत गृह ऋण : अधिकतम 30 वर्ष
गैर-वेतनभोगी के लिए कमर्शियल रियल एस्‍टेट के तहत गृह ऋण : अधिकतम 25 वर्ष
मरम्‍मत एवं नवीकरण : 10 वर्ष
अवकाश अवधि ·         घर/फ्लैट की खरीद : शून्‍य

·         आवेदक के मौजूदा प्लॉट पर घर का निर्माण : अधिकतम 18 महीने

·         प्लॉट की बिक्री एवं उस पर घर का निर्माण/प्रोमोटर/डेवलपर द्वारा घर निर्माण : अधिकतम 24 महीने

·         बड़े प्रोजेक्‍ट के अंतर्गत निर्माणाधीन फ्लैट – अधिकतम 36 महीने

·         टेकओवर खाते : शून्‍य

·         उपरोक्त अवकाश अवधि चुकौती/ईएमआई-पूर्व ब्याज के अधीन होगी एवं चुकौती अवधि (अवकाश आवधि सहित) 360 महीनों से अधिक नहीं होगी।
चुकौती का प्रकार नियम व शर्तों के अनुसार आवेदक निम्‍नलिखित में से एक चुकौती विकल्‍प का चयन कर सकता है।

·         समान मासिक किस्‍त (ईएमआई)

·         प्रगामी मासिक किस्‍त (पीएमआई)

·         पराक्रमित चुकौती

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प्रतिभूति प्राप्‍त ऋण से खरीद/निर्माण की गई संपत्ति की बंधक
बीमा गृह ऋण के तहत वित्‍त प्राप्‍त संपत्ति पर उधारकर्ता की लागत से बीमा कराया जाएगा और इस पॉलिसी को प्रत्‍येक वर्ष में रीन्‍यू करना होगा।
उधारकर्ता(कर्ताओं) के विकल्प पर उनका ऋण सामूहिक बंधक मोचन बीमा योजना (GMRA) के तहत कवर किया जाए

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( अंतिम संशोधन Feb 07, 2026 at 07:02:44 PM )

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