आईबी किराया नकदीकरण
इंडियन बैंक पंजीकृत पट्टा अनुबंधों से प्राप्त किराये की रसीदों के सापेक्ष ऋण की पेशकश कर रहा है । पट्टे की शेष /असमाप्त अवधि (निश्चित अवधि तक) से संबंधित किराया अथवा किराये का मूल्य ही माना जाता है । हालांकि, ऐसे मामलों में जहां हमारा बैंक पट्टेदार है, हमारे बैंक द्वारा पट्टा समझौते के नवीनीकरण की निश्चितता / संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, पात्र ऋण राशि की गणना के लिए विकल्प अवधि के लिए किराए की भी गणना की जा सकती है ।
| आईबी किराया नकदीकरण का विवरण |
| मुख्य पैरामीटर |
विवरण |
| पात्र ग्राहक |
पूर्ण स्वामित्व संपत्ति / पट्टाधृत संपत्ति (वाणिज्यिक / आवासीय – वैयक्तिक / संयुक्त मालिक / न्यास / सोसायटी / कॉर्पोरेट / फर्म अथवा कोई अन्य इकाई) के मालिक जिन्होंने शीर्ष पायदान की कॉर्पोरेट / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / राज्य / केंद्र सरकार के कार्यालयों को अपनी इमारतें किराए पर दी हैं / किराए पर देने का प्रस्ताव करते हैं । |
| उद्देश्य |
मरम्मत, भवनों का नवीनीकरण, विवाह, शिक्षा, घरेलू त्यौहार, चिकित्सा अथवा सट्टा / निषिद्ध उद्देश्यों के अलावा कोई भी बैंक योग्य उद्देश्य |
| संपत्ति |
पूर्ण स्वामित्व / पट्टाधृत संपत्ति (वाणिज्यिक / आवासीय) जो बैंक को स्वीकार्य हो ।
प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित संपत्ति इस ऋण के लिए पूर्ण और विशिष्ट होगी । इस ऋण उत्पाद के लिए मौजूदा प्रतिभूतियों का विस्तार अनुमति योग्य नहीं है।
पट्टे पर रखी संपत्ति पर विचार किया जा सकता है, यदि यह केंद्र सरकार / राज्य सरकार / अन्य सरकारी निकायों के स्वामित्व में है, जो मूल पट्टा विलेख पर संतोषजनक विधिक विचार के अध्यधीन है, जो पट्टे के अधिकारों को व्यक्त करता है । जहां भी आवश्यक हो, इन प्राधिकरणों से एनओसी / बंधक अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए । |
| न्यूनतम ऋण |
₹ 1.00 लाख |
| अधिकतम ऋण |
अधिकतम ऋण विवरण
| पट्टेदार का प्रकार |
संपत्ति के स्थान के आधार पर |
पट्टा की शेष/असमाप्त अवधि के आधार पर |
| हमारा बैंक / पीएसबी / अनुसूची बी बैंक / केंद्रीय / राज्य सरकार के उपक्रम / लाभ कमाने वाले पीएसयू / एमएनसी (अर्थात एफआईटीसीएच अथवा एसएंडपी द्वारा “बीबीबी” और उससे ऊपर की रेटिंग वाली) एवं शीर्षस्थ कॉर्पोरेट्स (अर्थात “बीबीबी” और उससे ऊपर की बाहरी रेटिंग वाली कंपनियां) |
यदि संपत्ति टियर- I एवं टियर-II केंद्रों में स्थित है, तो ₹ 5.00 करोड़ रुपये
यदि संपत्ति टियर- I एवं टियर-II केंद्रों के अतिरिक्त अन्य सभी केंद्रों (मेट्रो / शहरी / अर्ध-शहरी) में स्थित है, तो ₹ 2.00 करोड़ रुपये |
अधिकतम 120 माह का किराया |
| अन्य समस्त मामले, जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते हैं । |
यदि संपत्ति टियर- I एवं टियर-II केंद्रों में स्थित है, तो ₹ 2.00 करोड़ रुपये
यदि संपत्ति टियर- I एवं टियर-II केंद्रों के अतिरिक्त अन्य सभी केंद्रों (मेट्रो / शहरी / अर्ध-शहरी) में स्थित है, तो ₹ 1.00 करोड़ रुपये |
अधिकतम 84 माह का किराया |
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| चुकौती अवधि |
चुकौती अवधि का विवरण
| पट्टेदार का प्रकार |
चुकौती अवधि |
| हमारा बैंक / पीएसबी / अनुसूची बी बैंक / केंद्रीय / राज्य सरकार के उपक्रम / लाभ कमाने वाले पीएसयू / एमएनसी (अर्थात एफआईटीसीएच अथवा एसएंडपी द्वारा “बीबीबी” और उससे ऊपर की रेटिंग वाली) एवं शीर्षस्थ कॉर्पोरेट्स (अर्थात “बीबीबी” और उससे ऊपर की बाहरी रेटिंग वाली कंपनियां) |
अधिकतम 120 माह अथवा शेष पट्टा अवधि (कुछ अवधि), जो भी कम हो।
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| अन्य समस्त मामले, जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते हैं । |
अधिकतम 84 माह अथवा शेष पट्टा अवधि (कुछ अवधि), जो भी कम हो। |
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| मार्जिन |
मार्जिन विवरण
| पट्टेदार का प्रकार |
एनपीवी पर मार्जिन – प्राप्त होने वाले किराए का |
प्रॉपर्टी के आरएसवी पर मार्जिन |
| हमारा बैंक / पीएसबी / अनुसूची बी बैंक / केंद्रीय / राज्य सरकार के उपक्रम / लाभ कमाने वाले पीएसयू / एमएनसी (अर्थात एफआईटीसीएच अथवा एसएंडपी द्वारा “बीबीबी” और उससे ऊपर की रेटिंग वाली) एवं शीर्षस्थ कॉर्पोरेट्स (अर्थात “बीबीबी” और उससे ऊपर की बाहरी रेटिंग वाली कंपनियां) |
10% |
30% |
| अन्य समस्त मामले, जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते हैं । |
20% |
40% |
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| ब्याज दर |
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| प्रसंस्करण शुल्क |
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