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इंड एग्रो मॉर्गेज

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मानदंड दिशानिर्देश
लक्ष्य समूह §  सभी कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, कृषि अवसंरचना विकास इकाइयाँ, पशुपालन अवसंरचना विकास इकाइयाँ, बड़े आकार के डेयरी फार्म और पोल्ट्री फार्म, चाय बागान इकाइयाँ और अन्य बड़े पैमाने की कृषि इकाइयाँ आदि।
पात्रता §  विगत 3 वर्षों का आईटीआर और यथा प्रयोज्य तुलन पत्र।

§  मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित बंधक ऋण सहित इकाई के मौजूदा ऋणों को चुकाने के लिए नकदी प्रवाह  / डीएससीआर की उपलब्धता का आकलन किया जाना चाहिए।

उद्देश्य §  आवेदक संस्था/फर्म/कंपनी की वास्तविक कृषि व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं के लिए – जैसे कि क्षमता विस्तार हेतु।

§  कृषि व्यवसाय आदि के लिए इकाई हेतु मशीनरी/अचल /चल /अचल आस्तियों के खरीद हेतु।

§  कृषि व्यवसाय के लिए संपत्ति की खरीद/अधिग्रहण/निर्माण/नवीनीकरण/निर्मित /निर्माणाधीन संपत्ति हेतु।

सुविधा का प्रकार मीयादी ऋण
एक्सपोज़र सीमा अधिकतम: रु. 10.00 करोड़
मार्जिन/एलटीवी §  न्यूनतम: प्रतिभूति मूल्य का 40% (यदि प्रतिभूति के अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया जाता है, तो अवशिष्ट मूल्य का 40%)
चुकौती चुकौती अवधि: अधिकतम 120 महीने (डोर टू डोर अवधि)
ब्याज दर कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in के होम पेज पर दिए गए उधार दर लिंक को देखें।
सेवा प्रभार प्रसंस्करण प्रभार: संस्वीकृत सीमा का 0.50%।

अन्य सभी सेवा प्रभार, बैंक द्वारा जारी सेवा प्रभार परिपत्र के अनुसार होंगे।

 

 

 

( अंतिम संशोधन Apr 17, 2026 at 01:04:39 PM )

ADYA
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