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इंड मार्टगेज

इंड मार्टगेज

पात्रता कौन आवेदन कर सकता है

  • वेतनभोगी वर्ग:

* केंद्र/ राज्य सरकार/ अर्द्ध सरकारी निकायों/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ/ समय पर वेतन दिए जाने का स्पष्ट रिकॉर्ड रखने वाली प्रतिष्ठित प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के स्थायी कर्मचारी

* आवेदक ने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो

* इंडियन बैंक और अन्य बैंकों (पीएसयू/ निजी/ विदेशी/ कॉ-ओपरेटिव) के कर्मचारी भी पात्र हैं।

अन्य:

2.    पी एंड एसई, अन्य व्यक्ति, एकल-प्रोप्राइटर और अन्य व्यवसायी वर्ग:* अपने आय स्तर और नकदी प्रवाह के आधार पर स्व-नियोजित/ पेशेवर/ व्यापारी/ व्यवसायी के साथ-साथ एकल मालिकाना कारोबारी, फर्म और लिमिटेड कंपनियां पात्र हैं।

  1. पेंशनभोगी: हमारी शाखाओं के माध्यम से अपनी पेंशन का आहरण कर रहे सभी केंद्र/ राज्य सरकार के पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी, पुनः नियोजित पेंशनभोगी पात्र हैं।
  2. एनआरआई ग्राहकों को भी इस शर्त के अधीन शामिल किया गया है कि राशि का उपयोग बैंकिंग प्रयोजन के लिए हो, जैसा कि आरबीआई द्वारा अनुमत है।

आयु मानदंड:

व्यक्तियों के लिए: ऋण प्राप्ति हेतु न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

वेतनभोगी वर्ग के व्यक्ति: ऋण समाप्ति से संबंधित आयु: 60 वर्ष (या सेवानिवृत्ति तिथि जो भी पहले हो)

अन्य व्यक्ति: ऋण समाप्ति से संबंधित आयु: 70 वर्ष

उद्देश्य   सट्टाबाजी को छोड़कर अन्य उद्देश्य के साथ-साथ मरम्मत, भवनों का नवीनीकरण, विवाह, शिक्षा, घरेलू, त्योहार/कार्यक्रम, चिकित्सा या कोई अन्य बैंकिंग प्रयोजन के लिए
आयु, आय पात्रता और ऋण राशि
क) वेतनभोगी वर्ग:

ऋण प्राप्ति हेतु न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

ऋण समाप्ति से संबंधित आयु: 60 वर्ष (या सेवानिवृत्ति तिथि जो भी पहले हो)

न्यूनतम मासिक सकल आय रु.25000/-

ऋण की अधिकतम सीमा

न्यूनतम रु.5.00 लाख

अधिकतम: रु.200.00 लाख: यदि संपत्ति टियर I/ टियर II केंद्रों में स्थित है

कॉका:आईआरवी परिपत्र सं. एडीवी-241/2016-17 दिनांक 27.02.2017 के अनुसार)

अधिकतम: रु.100.00 लाख: यदि संपत्ति टियर I/II के अलावा अन्य सभी केंद्रों में स्थित है।

पात्र ऋण राशि : पुनर्भुगतान अवधि: </ = 60 माह अधिकतम: नवीनतम सकल मासिक वेतन का 36 गुणा*
पुनर्भुगतान अवधि:> 60 माह अधिकतम: नवीनतम सकल मासिक वेतन का 48 गुणा*

बी) पी एंड एसई/ अन्य व्यक्ति/ एकल-प्रोप्राइटर और अन्य व्यवसायी वर्ग

इस श्रेणी में वे व्यक्ति (अन्य श्रेणियों के अंतर्गत कवर नहीं) भी शामिल हैं जिनके पास निश्चित स्रोतों (जो आय प्रमाण द्वारा सत्यापित और समर्थित हैं) के माध्यम से नियमित आय है

ऋण प्राप्ति हेतु न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

ऋण समाप्ति से संबंधित आयु: 70 वर्ष

आय पात्रता:

नवीनतम एबीएस/ आईटीएओ के आधार पर रु.3.00 लाख का न्यूनतम वार्षिक नकद लाभ (पीएटी + मूल्यह्रास) या रु.3.00 लाख की वार्षिक कर योग्य आय

आय का प्रमाण:

1. पिछले 3 वर्षों का लेखापरीक्षित तुलनपत्र

2. पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न/ आईटीएओ

न्यूनतम रु.5.00 लाख

अधिकतम: रु.500.00 लाख: यदि संपत्ति टियर I/ टियर II केंद्रों में स्थित है। केन्द्रों का टियर-वार वर्गीकरण इस परिपत्र के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

अधिकतम: रु.100.00 लाख: यदि संपत्ति टियर I/II के अलावा अन्य सभी केंद्रों में स्थित है।

पुनर्भुगतान अवधि: </ = 60 माह अधिकतम: वार्षिक नकद लाभ का 3 गुणा (पीएटी + मूल्यह्रास) *
पुनर्भुगतान अवधि:> 60 माह अधिकतम: वार्षिक नकद लाभ का 4 गुणा (पीएटी + मूल्यह्रास) *

सी) पेंशनभोगी:

इस बंधक ऋण सुविधा के अंतर्गत पेंशनभोगी (जो हमारी शाखाओं के माध्यम से पेंशन आहरण कर रहे हैं) को उनकी पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर शामिल किया जा सकता है। हमारी पेंशन ऋण योजना में दिये गए अनुमोदन के अनुसार सभी केंद्र/ राज्य सरकार के पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी, पुनः नियोजित पेंशनभोगी को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

जैसा कि पेंशन हमारे बैंक के माध्यम से दी जाती है, अत: अलग से आय प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। यदि उधारकर्ता अन्य स्रोतों के माध्यम से आय को शामिल करता है तो आय-प्रमाण उपलब्ध कराया जाए एवं सत्यापित किया जाए जैसा की अन्य मामलों में लागू है।

शाखा प्रबंधकों को प्राधिकार है कि वे ऋण समाप्ति से संबंधित आयु को अधिकतम 70 वर्ष तक विचार कर सकते हैं और जेडएलसीसी 75 वर्ष तक ( एडीवी-176/2018-2019 दिनांक 21.03.2019)

पेंशनभोगियों की आयु और पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए पात्र ऋण राशि को वेतनभोगी श्रेणी उधारकर्ताओं के लिए अनुमत राशि के 50% तक सीमित रखा गया है जो निम्नानुसार है:

न्यूनतम रु.5.00 लाख

अधिकतम: रु.100.00 लाख: यदि संपत्ति टियर I/ टियर II केंद्रों में स्थित है।

केन्द्रों का टियर-वार वर्गीकरण इस परिपत्र के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

अधिकतम: रु.50.00 लाख: यदि संपत्ति टियर I/II के अलावा अन्य सभी केंद्रों में स्थित है।

iii) पात्र ऋण राशि – अन्य व्यक्ति (पेंशनभोगियों सहित):

पुनर्भुगतान अवधि: < / =  60 माह अधिकतम: वार्षिक आय का 3 गुणा
पुनर्भुगतान अवधि:> 60 माह अधिकतम: वार्षिक आय का 4 गुणा

डी) व्यवसायी वर्ग (फर्म/ कंपनी आदि) के लिए – पात्र ऋण राशि:

न्यूनतम रु.5.00 लाख

अधिकतम: रु.1000.00 लाख: यदि संपत्ति टियर I/ टियर II केंद्रों में स्थित है।

केन्द्रों का टियर-वार वर्गीकरण इस परिपत्र के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

अधिकतम: रु.200.00 लाख: यदि संपत्ति टियर I/II के अलावा अन्य सभी केंद्रों में स्थित है।

पात्र ऋण राशि:

पुनर्भुगतान अवधि: </ = 60 माह अधिकतम: वार्षिक नकद लाभ का 3 गुणा (पीएटी + मूल्यह्रास) *
पुनर्भुगतान अवधि:> 60 माह अधिकतम: वार्षिक नकद लाभ का 4 गुणा (पीएटी + मूल्यह्रास) *

ऊपर दिए गए पात्र ऋण की मात्रा की गणना के लिए ‘वार्षिक नकद लाभ’ का अर्थ है लेखापरीक्षित वित्तीय डेटा/ आईटीएओ के आधार पर पिछले 3 वर्षों के लिए औसत नकद लाभ (2 वर्ष के औसत की गणना की जा सकती है)

मार्जिन ज़मानत के रूप में दी जाने वाली अचल संपत्ति के वसूली योग्य विक्रय मूल्य का 40% – यदि संपत्ति टियर -I और II शहरों में स्थित है।

अन्य स्थानों पर स्थित संपत्तियों के मामले में 50%

प्रसंस्करण शुल्क यहां क्लिक करें
ब्याज दर यहां क्लिक करें
पुनर्भुगतान वेतनभोगी वर्ग के लिए:

 

84 माह से अधिक नहीं (कोई अधिस्थगन अवधि नहीं)

जेडएलसीसी द्वारा 180 माह तक बढ़ाया जा सकता है – यदि आवेदक निम्न में कार्यरत है: केंद्र/ राज्य सरकार के उपक्रमों/ लाभ अर्जित करनेवाले पीएसयू/ एमएनसी (फिच/ एस एण्ड पी आदि द्वारा ‘बीबीबी’ और इससे अधिक रेटिंग प्राप्त) तथा शीर्ष स्तर के कॉर्पोरेट्स (अर्थात “बीबीबी” और इससे अधिक की बाहरी रेटिंगवाली कंपनियां) अथवा मामला दर मामला आधार पर यदि बंधक संपत्ति टियर I, टियर II केन्द्रों में स्थित है।

अन्य बैंकों के माध्यम से वेतन पानेवाले सभी वेतनभोगी वर्ग उधारकर्ताओं (सह-आवेदक / गारंटर सहित) के मामले में ऋण राशि देने से पहले हमारे बैंक के पक्ष में विधिवत रूप से पंजीकृत ईसीएस उपलब्ध कराए जाएं।

हमारे बैंक के माध्यम से वेतन पानेवालों के मामले में ऋण राशि देने से पहले वसूली के लिए स्थायी निर्देश उपलब्ध कराया जाए।

उधारकर्ता (सह-आवेदक / गारंटर सहित) को इस आशय से वचनपत्र देना होगा कि हमारे बैंक की लिखित सहमति के बिना उनके द्वारा दिये गये ईसीएस अधिदेश / स्थायी निर्देश ऋण समाप्ति तक निरस्त नहीं किए जाएंगे।

पेशेवर और स्व-नियोजित / अन्य व्यक्तियों (पेंशनभोगियों सहित) / व्यवसायी वर्ग के लिए:

84 महीने से अधिक नहीं (कोई अधिस्थगन अवधि नहीं)

यदि बंधक संपत्ति टियर I, टियर II केंद्रों में स्थित है तो जेडएलसीसी द्वारा अधिकतम अवधि 180 माह तक बढ़ाई जा सकती है।

इन सभी मामलों में उधारकर्ता की आय / राजस्व के स्तर की निगरानी के लिए उनके व्यक्तिगत / व्यावसायिक खातों का रख-रखाव केवल हमारे बैंक में किया जाएगा / हमारे बैंक में हस्तांतरित किया जाएगा। वसूली के लिए स्थायी निर्देश उपलब्ध कराए जाएं। 

ज़मानत * ज़मानत के रूप में साम्यिक बंधक संपत्ति प्रस्तुत की जाए।

* साम्यिक बंधक पंजीकृत (आवेदक की लागत पर) किया जाए, यदि उस राज्य में जहां संपत्ति स्थित है, ऐसा प्रावधान हो ।

* कृषि संपत्ति या विवादित संपत्ति / आयकर अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेपित संपत्ति के सापेक्ष इंड मार्टगेज ऋण की अनुमति नहीं है।

* अस्पताल, नर्सिंग होम्स, ओल्ड एज होम्स, अनाथालयों और शैक्षणिक संस्थानों या ऐसे किसी अन्य समान सामाजिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए पट्टे पर ली गई संपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

* CERSAI पंजीकरण (आवेदक की लागत पर) किया जाए

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज 1. पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ विधिवत रूप से भरा गया आवेदनपत्र

2. पहचान का प्रमाण जैसे पैन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस

3. निवास का प्रमाण जैसे हाल के टेलीफोन बिल / बिजली बिल / संपत्ति कर रसीद / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र

4. व्यवसायियों / उद्योगपतियों के संबंध में व्यवसाय के पते का प्रमाण

5. रोजगार का प्रमाण

6. वेतन प्रमाणपत्र

7. अन्य आय जैसे किराए, निवेश पर ब्याज, यदि कोई हो का प्रमाण

8. पेशेवरों, व्यवसायियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के मामले में पिछले तीन वित्तीय वर्षों का तुलनपत्र

9. पिछले 3 वर्षों के लिए आयकर / धन कर (यदि लागू हो) रिटर्न

10. सेल डीड

11. स्वीकृत भवन निर्माण योजना

12. 30 वर्षों का टाइटल डीड दस्तावेज

13. राजस्व रिकॉर्ड में टाइटल का प्रमाण। (वकील से कानूनी राय और अभियंता से संपत्ति का मूल्यांकन आवेदक की लागत पर बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा)

बैंक नियम के अनुरूप आग, बाढ़, भूकंप, दंगा और अन्य जोखिमों के सापेक्ष संपत्ति (ज़मानत के रूप में प्रस्तुत) का बीमा उधारकर्ता की लागत पर किया जाए, जो सामान्य रूप से बीमा कंपनियों द्वारा कवर किया जाता है।

बीमा बैंक नियम के अनुरूप आग, बाढ़, भूकंप, दंगा और अन्य जोखिमों के सापेक्ष संपत्ति (ज़मानत के रूप में प्रस्तुत) का बीमा उधारकर्ता की लागत पर किया जाए, जो सामान्य रूप से बीमा कंपनियों द्वारा समस्त ऋण अवधि के लिए कवर किया जाता है।

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( अंतिम संशोधन Feb 07, 2026 at 06:02:53 PM )

ADYA
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