नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस)
एनपीएस की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
| योजना | एक बचत –सह –पेंशन योजना जिसका विनियमन और प्रशासन पीएफ़आरडीए द्वारा किया जाता है। | ||||||||||||
| पात्रता | एनपीएस ऑल सिटीज़न मॉडल को 18-70 वर्ष की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक, जो निवासी/अनिवासी/विदेश में रहता है, अपनी इच्छा से सदस्यता ले सकता है।
सेवानिवृति के बाद एनपीएस योजना में बने रहने का विकल्प- 75 वर्ष की आयु तक योगदान करने या 75 वर्ष की उम्र तक आहरण को स्थगित करने का प्रावधान। |
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| लाभ | · कम कीमत
· लचीला · पोर्टेबल · कर लाभ · पारदर्शी |
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| खाता कहाँ खोलें | · एनपीएस खाता पॉइंट्स ऑफ़ प्रेजेंस (पीओपी) के ज़रिए खोला जा सकता है, जिसमें प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि शामिल हैं। इसे इंडियन बैंक के सबसे नजदीकी शाखा में जाकर खोला जा सकता है।
· ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म – इंटरनेट बैंकिंग, इंडस्मार्ट (मोबाइल बैंकिंग ऐप) और बैंक की वेबसाइट |
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| आवश्यक दस्तावेज़ | निवासी व्यक्तियों के लिए:
ए) एक नई फ़ोटो बी) पैन कार्ड सी) पते का प्रमाण डी) बैंक खाते का प्रमाण
एनआरआई एवं ओसीआई के लिए
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| एनपीएस खाते के प्रकार |
एनआरआई /ओसीआई जिनके पास टियर-I खाता है, वे टियर-II खाता सक्रिय नहीं कर सकते। |
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| अंशदान |
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| पेंशन फंड चयन | नीचे दी गई सूची में से कोई भी पीएफ़आरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड चुन सकते है
· एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड · एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड · यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड · एचडीएफ़सी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड · आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड · कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड · आदित्य बिड़ला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड · टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड · मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड · एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड · डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| आस्ति वर्ग | चार आस्ति वर्ग हैं जिनसे आबंटन को एकल पीएफएम के तहत निर्दिष्ट किया जाना है
आस्ति वर्ग ई – इक्विटी और उससे संबंधित उपकरण आस्ति वर्ग सी – कॉर्पोरेट ऋण और उससे संबंधित उपकरण आस्ति वर्ग जी – सरकारी बॉन्ड और उससे संबंधित उपकरण आस्ति वर्ग ए – वैकल्पिक निवेश फंड जिसमें सीएमबीएस, एमबीएस, आरईआईटीएस, एआईएफ़ आदि उपकरण शामिल हैं आस्ति वर्ग का चुनाव करते समय, अभिदाता को ध्यान देना है कि वैकल्पिक निवेश फाइनेंस के लिए प्रतिशत निवेश मूल्य 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती ई, सी, जी और ए आस्ति वर्ग में कुल आबंटन 100% के बराबर होना है। टियर-I के लिए, आप इक्विटी में 75% आबंटन कर सकते हैं। टियर-II के लिए, आप इक्विटी में 100% आबंटन कर सकते हैं। |
| निवेश विकल्प | सक्रिय विकल्प- सक्रिय विकल्प में, आप प्लान कर सकते हैं और आपका योगदान कैसे निवेश किया जाए इसका चुनाव कर सकते हैं। आप पीएफ़एम, योजना और आस्ति में प्रतिशत आबंटन चुन सकते हैं। इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट कर्ज (100% तक), सरकारी प्रतिभूति(100% तक) और वैकल्पित आस्ति(5% तक)।
नोट: आस्ति वर्ग ए में निवेश सिर्फ़ एनपीएस टियर 1 खाता के लिए उपलब्ध है। ऑटो चॉइस- एनपीएस आपको लाइफ़-साइकिल फ़ंड में निवेश करने का एक आसान विकल्प देता है, जिसमें तीन आस्ति वर्ग में निवेश किए गए फ़ंड का हिस्सा पहले से तय पोर्टफ़ोलियो से तय होता है और आपकी उम्र के अनुसार परिवर्तित होगा। ‘ऑटो चॉइस’ में चार अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं – एग्रेसिव, मॉडरेट और कंज़र्वेटिव। कोई भी लाइफ़साइकिल फ़ंड – एग्रेसिव -एलसी–75 (75% इक्विटी), मॉडरेट एलसी–50 (50% इक्विटी) या कंज़र्वेटिव-LC-25 (25% इक्विटी) और बैलेंस्ड लाइफ़साइकिल फ़ंड- बीएलसी चुन सकता है। |
| कर लाभ | कर्मचारियों को स्व-योगदान पर कर लाभ
धारा 80 सीसीडी(1) के तहत वेतन (बेसिक + डीए) का 10% तक कर कटौती, जो धारा 80 सीसीई के तहत ₹1.50 लाख की कुल सीमा के अंदर है। सेक्शन 80 सीसीडी(1बी) के तहत ₹50,000 तक कर कटौती, जो धारा 80 सीसीई के तहत ₹1.50 लाख की कुल सीमा के अतिरिक्त है।
नियोक्ता के योगदान पर कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ धारा 80 सीसीडी(2) के तहत नियोक्ता द्वारा दिए गए वेतन(बेसिक + डीए) का 10% तक कर कटौती (अगर ऐसा योगदान केंद्र सरकार करती है तो 14%), जो धारा 80 सीसीई के तहत दी गई ₹7.50 लाख की सीमा से अधिक है। |
| आहरण, निकास और मृत्यु | एनपीएस टियर-I खाता से आहरण/निकासी इन शर्तों पर निर्भर करता है:
(i) आंशिक आहरण – 3 वर्ष पूरे होने के बाद अभिदाता बीमारी, विकलांगता, बच्चों की शिक्षा या शादी, प्रॉपर्टी खरीदना, नया व्यवसाय शुरू करने जैसे खास कारणों से अपने योगदान का 25% आहरण कर सकता है। एक अभिदाता एनपीएस में अपने पूरे समय के दौरान अधिकतम 3 बार आंशिक आहरण सकता है। (ii) समयपूर्व आहरण – 5 वर्ष पूरे होने के बाद या 03 वर्ष पूरे होने से पहले(अगर अभिदाता 60 वर्ष की उम्र के बाद एनपीएस में शामिल हुआ है), अभिदाता एक साथ कॉर्पस का ज़्यादा से ज़्यादा 20% निकाल सकता है और पेंशन पाने के लिए एन्युइटी प्लान खरीदने के लिए न्यूनतम 80% कॉर्पस का इस्तेमाल करना होगा। अगर जमा हुआ कॉर्पस 2.5 लाख रुपये से कम है, तो पूरा कॉर्पस अभिदाता को एक साथ दिया जाता है। (iii) सामान्य आहरण– 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर (अगर अभिदाता 60 वर्ष की उम्र से पहले एनपीएस में शामिल हुआ है) या 03 वर्ष पूरे होने के बाद (अगर अभिदाता 60 वर्ष की उम्र के बाद एनपीएस में शामिल हुआ है), अभिदाता ज़्यादा से ज़्यादा 60% कॉर्पस एकमुश्त निकाल सकता है और न्यूनतम 40% कॉर्पस का इस्तेमाल पेंशन पाने के लिए एन्युइटी प्लान खरीदने में करना होगा। अगर जमा हुआ कॉर्पस 5 लाख रुपये से कम है, तो पूरा कॉर्पस अभिदाता को एकमुश्त दिया जाता है। अभिदाता के पास यह भी ऑप्शन है: (ए) 75 वर्ष की उम्र तक एनपीएस में बने रहें या 75 वर्ष से पहले कभी भी बाहर निकल सकते है। (बी) एनपीएस से बाहर निकलते समय, अभिदाता निम्नलिखित कर सकते हैं; ▪ एकमुश्त रकम (60% कॉर्पस) 75 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने को स्थगित करें या इसे 75 वर्ष की आयु तक किश्तों में इसे निकालें। ▪ एन्युइटी (40% कॉर्पस) खरीदने में 75 वर्ष की आयु तक स्थगित करें। यदि किसी अभिदाता की अचानक मौत हो जाती है, तो नामिती/कानूनी वारिस पूरा जमा किया हुआ कॉर्पस निकाल सकता है। मृतक अभिदाता के नामित व्यक्ति /परिवार के सदस्य भी अगर वे चाहें तो एन्युइटी खरीद सकते हैं। एनपीएस खाता से आहरण/निकासी अप्रतिबंधित है और टियर-I खाता बंद होने पर इसे अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाएगा। |
एनपीएस और एनपीएस वात्सल्य के लिए सेवा प्रभार
| सेवा का प्रकार | अभिदाता द्वारा पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस (पीओपी) को दिया जाने वाला सेवा प्रभार(जीएसटी को छोड़कर) | कटौती की विधि |
| प्रारम्भिक अभिदाता पंजीकरण | ₹200/- | पहले ही लिया जाना है |
| प्रारंभिक योगदान | योगदान राशि का 0.5%
(न्यूनतम ₹30/- अधिकतम ₹25000/-) |
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| बाद के योगदान का लेनदेन प्रभार | योगदान राशि का 0.5%
(न्यूनतम ₹30/- अधिकतम ₹25000/-) |
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| गैर-वित्तीय लेनदेन | ₹30/- | |
| आहरण/निकास की प्रक्रिया | कॉर्पस का 0.125%
न्यूनतम ₹125 अधिकतम ₹500 |
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| निरंतरता प्रभार | निरंतरता शुल्क नीचे दी गई है:
Ø ₹1000 से ₹2999 तक वार्षिक योगदान के लिए ₹50 वार्षिक Ø ₹3000 से ₹6000 तक वार्षिक योगदान के लिए ₹75 वार्षिक Ø ₹6000 से ज़्यादा वार्षिक योगदान के लिए ₹100 वार्षिक (सिर्फ़ एनपीएस सभी नागरिकों के लिए) |


