डायमंड डॉलर खाता
| अर्हता | भारत सरकार की योजना के अंतर्गत, कच्चे अथवा कट एवं पॉलिश किए गए हीरों/कीमती धातु के आभूषणों (साधारण, मीनाकारी युक्त, हीरे एवं/या अन्य पत्थरों जड़े या बिना जड़े) के क्रय-विक्रय में संलग्न फर्मों एवं कंपनियों को, जिनका हीरों/रंगीन रत्नों/हीरे व रंगीन रत्न जड़े आभूषणों/साधारण स्वर्ण आभूषणों के आयात निर्यात में कम से कम 3 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड हो तथा जिनका पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल से मार्च) के दौरान औसत वार्षिक कारोबार ₹3 करोड़ या उससे अधिक हो, उन्हें डायमंड डॉलर खाते के माध्यम से अपना व्यवसाय करने की अनुमति है।
वे निर्यातक फर्म एवं कंपनियाँ, जो भारत या विदेश में बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी खातों को छोड़कर) संचालित कर रही हैं, डायमंड डॉलर खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगी।
किसी भी निर्यातक फर्म/कंपनी को अधिकतम 5 (पाँच) डायमंड डॉलर खाते खोलने एवं संचालित करने की अनुमति होगी । |
| खाते का प्रकार | ब्याज रहित चालू खाता |
| मुद्रा | अमेरिकी डॉलर |
| स्वीकार्य लेनदेन | क्रेडिट:
(डेबिट):
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| अनिवार्य रूपांतरण | किसी कैलेंडर माह के दौरान खाते में अर्जित कुल राशि को, अनुमोदित प्रयोजनों हेतु शेष राशि के उपयोग या फॉरवर्ड कमिटमेंट्स के समायोजन के पश्चात, अगले कैलेंडर माह के अंतिम दिन तक या उससे पूर्व भारतीय रुपये में परिवर्तित करना अनिवार्य होगा । |


