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पीएम – विद्यालक्ष्मी योजना

पीएम – विद्यालक्ष्मी योजना

पीएमविद्यालक्ष्मी योजनाएक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य उन मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEIs) में प्रवेश मिलता है; ऐसे छात्र बिना किसी संपार्श्विक और गारंटर के शिक्षा ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे।

 

क्रम संख्या मानदंड विवरण
1 छात्रों के लिए पात्रता सार्वजनिक प्रतियोगिता परीक्षाओं/योग्यता आधारित प्रवेश के माध्यम से एडमिशन पाने वाले छात्रों को यह ऋण मिलेगा।

प्रबंधन कोटा (या इसी तरह के कोटा) के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्र इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

2 पात्रता भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEIs) में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्र।

छात्र भारतीय होना चाहिए।

 

सभी पारिवारिक आय वर्गों के विद्यार्थी यह शिक्षा ऋण पाने के पात्र होंगे।

3. गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान (क्यूएचईआईएस) पीएम विद्यालक्ष्मी के तहत गुणवत्ता उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में माने जाने वाले संस्थान के मानदंड निम्नलिखित हैं ;

 

शिक्षा मंत्रालय की तरफ़ से जारी एनआईआरएफ की नवीनतम सूची में ओवरऑल/कैटेगरी-स्पेसिफिक और/या डोमेन स्पेसिफिक रैंकिंग में टॉप 100 रैंक प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान; साथ ही

शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एनआईआरएफ की नवीनतम सूची में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के शासन के तहत शीर्ष 200 रैंक वाले उच्च शिक्षा संस्थान; साथ ही;

सभी शेष  उच्च शिक्षा संस्थान जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं।

विदेशी शिक्षा संस्थानों के भारतीय कैंपस, भारतीय शिक्षा संस्थानों के विदेशी कैंपस और विदेशी शिक्षा संस्थानों को शामिल नहीं किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा एनबीए (एनआईआरएफ रैंक वाले संस्थान हेतु) और एआईएसएचई (शेष केंद्र सरकार के संस्थान हेतु) से मशविरा करके ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान (HEI) की एक सूची तैयार की जाएगी। भविष्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान के चयन हेतु संस्थान की नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग और प्लेसमेंट रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके इस सूची को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाएगा।

वर्ष 2025-26 के लिए 904 संस्थाओं की सूची ( अनुलग्नकबी ) में दी गई है। यह सूची तब तक प्रभावी रहेगी जब तक डीएचई द्वारा नई सूची का अद्यतन नहीं किया जाता है, जिससे संबंधित परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

4 पात्र

पाठ्यक्रम

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
5 ऋण राशि आवश्यकतानुसार वित्तपोषण, जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम शुल्क एवं अन्य शुल्क और उससे जुड़े अन्य खर्चों (जैसे मेस, हॉस्टल फीस, क्यूएचईआई की दूसरी रिफंडेबल फीस, अच्छी क्वालिटी के लैपटॉप की कीमत और कोर्स के दौरान विद्यार्थी के जीवन यापन पर होने वाला यथोचित खर्च) पर निर्भर करता है।

शिक्षा ऋण की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

6 मार्जिन
अपेक्षित न्यूनतम मार्जिन
ऋण राशि मार्जिन
₹ 4.00 लाख तक शून्य
₹ 4.00 लाख से अधिक से 7.50 लाख रुपये तक 5%
7.50 लाख रुपये से अधिक 15%

 

छात्रवृत्ति / असिस्टेंटशिप को मार्जिन में शामिल किया जाना है।

 

समानुपातिक आधार (प्रो-राटा) पर मार्जिन की भी अनुमति दी जा सकती है, जैसे-जैसे संवितरण किया जाता है।

7 प्रतिभूति / गारंटी किसी संपार्श्विक प्रतिभूति या गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

छात्र के भविष्य की आय का समनुदेशन।

माता-पिता/अभिभावक/पति-पत्नी, जो भी लागू हो, को संयुक्त/सह-उधारकर्ता बनाया जाना है।

8 चुकौती अवधि शिक्षा ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 15 वर्ष तक होगी, जिसमें अधिस्थगन अवधि  (कोर्स पीरियड + 1 वर्ष) शामिल नहीं है, जो आईबीए मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम के दिशानिर्देशों के समान है।
9 परिवार की परिभाषा इस योजना में पारिवारिक आय का मापदंड निर्धारित करने के उद्देश्य से, “परिवार” का अर्थ होगा— छात्र, उसके माता-पिता तथा उसका/उसकी जीवनसाथी (जहाँ भी लागू हो)।

( अंतिम संशोधन Apr 10, 2026 at 01:04:36 PM )

ADYA
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